फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Life imprisonment to the murder convict of of his wife in Hisar

Hisar: पत्नी के हत्यारे HIV पॉजिटिव को आजीवन कारावास, नियमित तौर पर जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने के निर्देश

Fri, 18 Nov 2022 10:02 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Fri, 18 Nov 2022 10:02 PM IST
सार

अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि दोषी को नियमित तौर पर जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं। वहीं मामले में जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि दो माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।

विज्ञापन
Life imprisonment to the murder convict of of his wife in Hisar
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

हरियाणा के हिसार जिले में अंगोछे से पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के करीब सवा दो साल पुराने मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने एचआईवी पॉजिटिव दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि दो माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।

विज्ञापन


इस बारे में आजाद नगर थाना पुलिस ने 3 जुलाई 2020 को मृतका महिला के चचेरे भाई की शिकायत पर मृतका के पति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सजा में दया की अपील करते हुए दोषी ने कहा कि उसकी मां बीमार है और बिस्तर पर रहती है तथा पिता 82 वर्ष की उम्र के हैं बेटा नाबालिग है जिसके कारण उसके अलावा परिजनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। उसने कहा कि वह एचआईवी पॉजिटिव भी है और जेल में जीवन रक्षक दवइयों का कोई प्रावधान नहीं है।
विज्ञापन


इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि दोषी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए सजा में दया नहीं बरतनी चाहिए। अदालत ने सजा सुनाते हुए जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि दोषी को नियमित तौर पर जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस प्राथमिकी के अनुसार शादी के बाद पति-पत्नी में अक्सर घरेलू कलह के चलते झगड़ा होता रहता था। इस बात से परेशान होकर महिला ने तलाक का केस दायर कर दिया लेकिन बाद में पंचायत में समझौता हो गया। इसके बाद दोनों पति-पत्नी हिसार में रहने लगे। आरोप है कि महिला के ससुर ने घर अपने नाम करवा लिया था, जबकि वह घर को अपने नाम करवाना चाहती थी। इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होने लगा।

घटना वाले दिन 3 जुलाई 2020 को महिला ने अपने भतीजे के पास फोन किया और बताया कि उसका पति उसकी हत्या करने की योजना बना रहा है, इसलिए अपने पिता को हिसार भेज दो। बाद में शाम को चार बजे उसको सूचना मिली कि आरोपी ने अपनी पत्नी की अंगोछे से गला घोटकर हत्या कर दी है। इसके बाद वह घर पहुंचा तो महिला का शव बेड पर पड़ा हुआ था।

बेटे ने मां को बताया चरित्रहीन, अदालत ने नहीं किया विश्वास
मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने बचाव में अपने 18 वर्षीय बेटे की गवाही करवाई जिसमें उसने कहा कि उसकी मां के पास तीन-चार व्यक्ति अक्सर आते थे और उसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी। घटना वाले दिन भी तीन व्यक्ति उसकी मां के पास आए थे और उसकी मां ने उसको गांव में अपने पिता के पास जाने के लिए कहा था।


उसने कहा कि जब उसको उसकी मां की हत्या की सूचना मिली तो वह गांव में था और उसके पिता व दादा भी उसके साथ थे। इस पर अदालत ने कहा कि 18 वर्ष की उम्र में बेटा अपनी मां के चरित्र पर उंगली उठा रहा है जिससे पता चलता है कि उसको उसके पिता व दादा ने सिखाया है। इसके अलावा इस तरह की बात ना तो आरोपी ने अपने स्टेटमेंट में कही और न ही गवाहियों के दौरान इस तरह का कोई सुझाव दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed