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बुजुर्ग की हत्या के जुर्म में एक को आजीवन कारावास

Fri, 15 Jul 2016 11:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार Updated Fri, 15 Jul 2016 11:32 PM IST
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Life Imprisonment of murder, crime news in hisar, Hisar
अदालत का फैसला

सेशन जज कमलकांत की अदालत ने हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने के जुर्म में शुक्रवार को गांव सीसवाला के सोमबीर को उम्रकैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने उसे बुधवार को दोषी करार दिया था।

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आदमपुर थाना पुलिस ने इस बारे में 28 अप्रैल 2013 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार वारदात वाली रात सोमबीर गांव सीसवाल की युवती सुमन की ढाणी में पहुंचा था। उसने वहां सुमन और उसके नन्हे बेटे संदेश से मारपीट की थी। यही नहीं सुमन के पिता सुरजीत को नुकीले हथियार से वारकर मार डाला था। उसने बुजुर्ग के पैर रस्सी से बांधकर शव बिजली घर की दीवार के पास फेंक दिया था। सीसवाल के सुभाष ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि 10 साल पहले उसकी बहन सुमन की शादी राजकुमार के साथ हुई थी।
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सुमन को बेटा संदेश और बेटी सानिया हुए। उसकी बहन सुमन और बहनोई राजकुमार बच्चों के साथ उनके गांव सीसवाल में रहते आए हैं। उसका बहनोई एक साल पहले बेटी सानिया को लेकर वहां से चला गया था। आठ महीने पहले सीसवाला का सोमबीर उसकी बहन सुमन को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था।
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तब उसके पिता सुरजीत ने सोमबीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराई थी। डेढ़ महीने बाद उसकी बहन लौट आई थी। सोमबीर ने कानूनी कार्रवाई कराने से रंजिश मानकर उसके पिता की हत्या कर दी और बहन व भांजे को मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने नामजद के खिलाफ हत्या, शव खुर्द करने और मारपीट का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।

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