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हत्या के जुर्म में दो को उम्रकैद, साढे़ 32 हजार जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Sat, 23 Jul 2016 02:00 AM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने शुक्रवार को हत्या के जुर्म में गांव डोभी के कृष्ण कुमार और सुभाष को उम्रकैद और प्रत्येक को साढे़ 32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों को बुधवार को दोषी करार देते हुए संदीप, सुनील, दिनेश, मनीष और संदीप को बरी किया था।
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पुलिस ने इस बारे में 27 जून 2013 को केस दर्ज किया था। वारदात वाले दिन गांव डोभी में किराना स्टोर संचालक कुलदीप की दुकान के अंदर घुसकर रॉड और लाठी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार हत्या उधारी के रुपयों के लेन-देन को लेकर की गई थी।
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डोभी के कृष्ण कुमार ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उधारी के रुपये मांगने पर उसके चचेरे भाई कुलदीप की गांव के कृष्ण, सुभाष और अन्य ने रॉड और लाठियों से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया था। पुलिस ने बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद दो लोगों को दोषी मानकर उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
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