हिसार: चूरापोस्त तस्कर को 11 साल कैद और 1.10 लाख रुपये जुर्माना
हांसी शहर थाना पुलिस ने 4 अक्टूबर, 2019 को मामला दर्ज किया था। पुलिस प्राथमिकी के अनुसार एसटीएफ टीम ने सूचना के आधार पर आरोपी को काबू किया था।
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हरियाणा के हिसार में चूरापोस्त तस्करी के करीब ढाई साल पुराने मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने पंजाब के डेराबस्सी निवासी सलीम को 11 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके अलावा 1.10 लाख रुपये जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में सजा की अवधि 15 माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी।
इस बारे में हांसी शहर थाना पुलिस ने 4 अक्टूबर, 2019 को मामला दर्ज किया था। पुलिस प्राथमिकी के अनुसार एसटीएफ टीम को सूचना मिली थी कि एक युवक भिवानी से कार में नशीला पदार्थ लेकर हांसी आ रहा है। इसके बाद टीम ने भिवानी रोड पर नहर के समीप नाकाबंदी की।
पुलिस ने शक के आधार पर एक कार को रुकवाया तो युवक कार रोककर खेतों की तरफ भागने लगा। इसके बाद टीम ने उसको काबू कर लिया। बाद में उसकी पहचान सलीम के रूप में हुई। पुलिस ने उसकी कार से 122 किलो, 100 ग्राम चूरापोस्त बरामद किया था।