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पत्नी को जलाकर मारने वाले को 10 साल की कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Sat, 10 Sep 2016 12:53 AM IST
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एडीजे अलका मलिक की अदालत ने दहेज में कार की मांग के चलते पत्नी की जलाकर हत्या कर देने के जुर्म में गांव मोहब्बतपुर के नरेश कुमार को 10 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी को पीड़ित पक्ष को एक लाख रुपये हर्जाना देना होगा। अदालत ने उसे मंगलवार को दोषी करार दिया था।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार सिरसा के गांव गुसाईवाला के रूपराम शर्मा ने 21 जून 2015 को आदमपुर थाना में शिकायत देकर कहा था कि उनकी बेटी लक्ष्मी की शादी 17 नवंबर 2013 को मोहब्बतपुर के नरेश के साथ की थी। शादी के बाद नरेश वगैरह उसकी बेटी को दहेज की मांग के चलते तंग करने लगे।
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अब उनका दामाद कार की मांग कर रहा था। दामाद ने आज सुबह 10 बजे फोन कर बताया कि तुम्हारी बेटी काम नहीं करती, इसे ले जाओ। उसके बाद साढे़ बारह बजे हमारे गांव के सरपंच के पास किसी ने फोन कर बताया कि रूपराम की बेटी जल गई है, उनको सूचना दे देना। वे बाद में पहुंचे तो लक्ष्मी का शव शौचालय के आगे पड़ा था।
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दामाद नरेश और अन्य ने दहेज में कार की मांग के चलते उसकी बेटी लक्ष्मी की मिट्टी का तेल छिड़ककर जलाकर हत्या कर दी। आदमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में दहेज हत्या का केस दर्ज किया था।