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फायरिंग कर लूट करने वाले को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो/हिसार
Updated Thu, 20 Oct 2016 12:28 AM IST
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एडीजे डीआर चालिया की अदालत ने सेक्टर-13 के शोरूम संचालक को गोली मारकर डेढ़ लाख रुपये लूटने पर चार दोषियों को उम्रकैद और हरेक को 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उनको तीन-तीन साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। दोषियों में शिव कॉलोनी का कृष्ण उर्फ लक्की व प्रदीप कुमार, जींद के गांव बरसोला का नीरज उर्फ मोटा और भिवानी के गांव रासीवास का मनीष उर्फ मन्नु शामिल हैं।
पुलिस ने इस बारे में 1 जनवरी 2013 को केस दर्ज किया था। सेक्टर-13 की मार्केट में लैपटॉप और मोबाइल का शोरूम चलाने वाले अर्बन इस्टेट के श्यामलाल बंसल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। संचालक के बेटे अनुराग बंसल ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह और उसका ममेरा भाई भूना निवासी योगेश गोयल शोरूम में काउंटर के पास खड़े थे। तभी शोरूम में चार नकाबपोश घुस आए, उनके हाथ में पिस्तौल थी। बदमाशों ने दो-तीन ग्राहकों को धक्के मार बाहर निकाल दिया और उससे नकदी वाला बैग मांगने लगे। उसके बैग न देने पर एक बदमाश ने पिस्तौल से उसके पिता श्यामलाल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब उसने बैग छोड़ा। बदमाश डेढ लाख रुपये भरा बैग लेकर फरार हो गए थे।
सिविल लाइन पुलिस ने इस बारे में अंजान के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के वकील कपिल मित्तल का कहना है कि अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद और हरेक को 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि गोली लगने से घायल हुए श्यामलाल बंसल विकलांग हो गए हैं। अदालत ने मुकदमे के सारे पहलुओं पर गौर कर दोषियों को सजा सुनाई है।
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पुलिस ने इस बारे में 1 जनवरी 2013 को केस दर्ज किया था। सेक्टर-13 की मार्केट में लैपटॉप और मोबाइल का शोरूम चलाने वाले अर्बन इस्टेट के श्यामलाल बंसल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। संचालक के बेटे अनुराग बंसल ने पुलिस को शिकायत देकर कहा था कि वह और उसका ममेरा भाई भूना निवासी योगेश गोयल शोरूम में काउंटर के पास खड़े थे। तभी शोरूम में चार नकाबपोश घुस आए, उनके हाथ में पिस्तौल थी। बदमाशों ने दो-तीन ग्राहकों को धक्के मार बाहर निकाल दिया और उससे नकदी वाला बैग मांगने लगे। उसके बैग न देने पर एक बदमाश ने पिस्तौल से उसके पिता श्यामलाल को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तब उसने बैग छोड़ा। बदमाश डेढ लाख रुपये भरा बैग लेकर फरार हो गए थे।
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सिविल लाइन पुलिस ने इस बारे में अंजान के खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता के वकील कपिल मित्तल का कहना है कि अदालत ने चारों दोषियों को उम्रकैद और हरेक को 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि गोली लगने से घायल हुए श्यामलाल बंसल विकलांग हो गए हैं। अदालत ने मुकदमे के सारे पहलुओं पर गौर कर दोषियों को सजा सुनाई है।
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