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ट्रेन में नशीला बिस्कुट खिला अंगूठी चुराने वाला दोषी करार, सजा आज

Fri, 29 Jul 2016 12:34 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला , हिसार
ब्यूरो / अमर उजाला , हिसार Updated Fri, 29 Jul 2016 12:34 AM IST
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ड्रग्‍स - फोटो : Azeem Ansari
सेशन जज कमलकांत की अदालत ने ट्रेन में नशीला बिस्कुट खिला बुुजुर्ग की सोने की अंगूठी चुराने के जुर्म में यूपी के गाजियाबाद की पूजा कॉलोनी के शमीम को दोषी करार दिया। अदालत उसे शुक्रवार को सजा सुनाएगी।
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जीआरपी ने इस बारे में 3 दिसंबर 2014 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार 30 नवंबर 2014 को गांव मुगलपुरा के 75 वर्षीय बुजुर्ग भगतराम यहां रेलवे स्टेशन पर उकलाना के लिए ट्रेन में सवार हुए थे। बुजुर्ग के साथ वाली सीट पर गाजियाबाद का शमीम बैठ गया था। वह कुछ देर में बुजुर्ग से काफी घुल-मिल गया था। उसने बताया था कि उसे धुरी जाना है। उसने बरवाला रेलवे स्टेशन आने पर बुजुर्ग को एक बिस्कुट दिया था। बिस्कुट खाते ही बुजुर्ग बेहोश हो गया था और शमीम उसके हाथ से सोने की अंगूठी निकाल फरार हो गया था। परिजनों को बुजुर्ग उकलाना रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिला था। बुजुर्ग ने इस संबंध में जीआरपी थाने में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 
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भिवानी में दूसरा मामला पकड़ा तो खुला था भेद
भिवानी जीआरपी ने 20 मार्च 2015 को शमीम को ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब उसने वहां बताया था कि उसने बरवाला में ट्रेन में एक बुजुर्ग को नशीला बिस्कुट खिलाकर बेहोश होने पर उसकी सोने की अंगूठी चुराई थी। इस बात की सूचना मिलने पर यहां जीआरपी की टीम शमीम को भिवानी जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी और उससे पूछताछ की थी।
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