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युवक की हत्या करने पर चचेरे भाई समेत दो दोषी करार, पत्नी समेत चार बरी
ब्यूरो/अमर उजाला, हिसार
Updated Thu, 22 Dec 2016 12:11 AM IST
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एडीजे अजय पराशर की कोर्ट ने हत्या और शव खुर्द बुर्द करने के जुर्म में गांव जमावड़ी के संसार और अनिल कुमार को दोषी करार दिया है। संसार ने कुनबे में भाई लगने वाले सुरेंद्र उर्फ शीलू की हत्या की थी। अदालत ने मृतक की पत्नी भतेरी और गांव जमावड़ी के राहुल उर्फ सोमबीर, अमित व वीरेंद्र उर्फ मोनू को बरी कर दिया। दोषियों को वीरवार को सजा सुनाई जाएगी।
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हांसी सिटी थाना पुलिस ने इस बारे में 28 नवंबर 2014 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार गांव जमावड़ी के जोगीराम नायक ने शिकायत देकर कहा था कि उनका 31 वर्षीय बेटा सुरेंद्र उर्फ शीलू हांसी की कृष्णा कॉलोनी में जनता औषधालय में काम करता था।
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वह 22 नवंबर को सुबह काम पर गया था, कि लौटा नहीं। पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज किया था। बाद में तोशाम के पास के गांव पिंजोखरा के सुरेंद्र ने पुलिस को बयान देकर कहा था कि उसकी बहन भतेरी की शादी 13 साल पहले जमावड़ी के सुरेंद्र उर्फ शीलू के साथ की थी। वह जमावड़ी आया तो पता चला कि उसका बहनोई सुुरेंद्र लापता है। गांव के संसार ने अपने साथियों की मदद से उसके बहनोई का कत्ल कर लाश को कहीं छुपा दिया है। वजह यह है कि संसार उसकी बहन भतेरी के साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। इसी को लेकर उसके बहनोई का कत्ल किया गया है।
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हांसी के सेक्टर 5 में दबा मिला था शव
पुलिस ने पिंजोखरा के सुरेंद्र के बयान पर जांच आगे बढ़ाई तो शीलू का शव हांसी के सेक्टर 5 में जमीन में दबा मिला था। तब केस में हत्या और शव खुर्द-बुर्द करने की धारा इजाद की गई थी। जमावड़ी के संसार, अनिल, अमित, मोनू और राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो हत्या का राजफाश हो गया था और पुलिस ने शव बरामद किया था।
संसार ने बताया था कि उसके सुरेंद्र की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे और इसी के चलते सुरेंद्र को सेक्टर 5 में बुलाया गया था। फिर उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया था और हाथ-पैर जकड़ लिए थे। उसने तेज धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। बाद में मृतक की पत्नी भतेरी को गिरफ्तार किया था।