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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
हिसार। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बरवाला निवासी प्रवीन कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर साढ़े 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले में प्रवीन कुमार को 24 जनवरी को दोषी करार दिया था। यह मामला वर्ष 2016 में दर्ज हुआ था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार प्रवीन पर आरोप था कि उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो परिजन उसे बरवाला थाना ले गए, जहां किशोरी ने शिकायत देकर प्रवीन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अदालत ने 24 जनवरी को प्रवीन को दोषी ठहराया था। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने प्रवीन को उपरोक्त सजा सुनाई।
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हिसार। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी बरवाला निवासी प्रवीन कुमार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर साढ़े 13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने इस मामले में प्रवीन कुमार को 24 जनवरी को दोषी करार दिया था। यह मामला वर्ष 2016 में दर्ज हुआ था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार प्रवीन पर आरोप था कि उसने किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किशोरी ने परिजनों को आपबीती सुनाई तो परिजन उसे बरवाला थाना ले गए, जहां किशोरी ने शिकायत देकर प्रवीन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अदालत ने 24 जनवरी को प्रवीन को दोषी ठहराया था। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने प्रवीन को उपरोक्त सजा सुनाई।
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