फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   धोखाधड़ी में मत्स्य विभाग के अधिकारी समेत सात को तीन-तीन साल की कैद

धोखाधड़ी में मत्स्य विभाग के अधिकारी समेत सात को तीन-तीन साल की कैद

Wed, 20 Dec 2017 12:34 AM IST
Updated Wed, 20 Dec 2017 12:34 AM IST
विज्ञापन
धोखाधड़ी में मत्स्य विभाग के अधिकारी समेत सात को तीन-तीन साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने धोखाधड़ी और जालसाजी करने पर मत्स्य विभाग के अधिकारी जयगोपाल समेत सात अन्य लोगों को तीन-तीन साल की कैद और 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने जिनको सजा सुनाई है, उनमें जयगोपाल के अलावा कैमरी रोड हिसार का साधुराम, बरवाला का रामफल, रणबीर सिंह, ढाणी बुखारी का रामेश्वर, गुराना का हरपाल सिंह और कुलदीप सिंह शामिल हैं। आठवां आरोपी गुराना का राजेश फैसले के दिन गैरहाजिर हो गया। अभियोग के अनुसार एक आरोपी ने पंजाब नेशनल बैंक की सिसाय शाखा से लोन लिया था। बैंक ने जांच की तो फ्रॉड निकला था। बैंक मैनेजर ने इस बारे में 15 दिसंबर 2005 को हांसी सदर थाने में धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज कराया था। न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश कुमार की अदालत में आरोपी बरी हो गए थे। पीएनबी ने उस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed