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पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगे 7 लाख 54 हजार 342 रुपये
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हिसार। पैसे दोगुने करने के लालच में एक ठेकेदार को शातिर ठगों ने 7 लाख 54 हजार 342 रुपये का चूना लगा दिया। फिलहाल पीड़ित ने अर्बन एस्टेट थाने में शिकायत दी है। शिकायत पर पुलिस ने यमुनानगर निवासी चरणप्रीत के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में मॉडल टाउन निवासी सिद्धार्थ गोयल ने बताया कि वह सरकारी ठेके लेने का काम करता है। एक दिन कंप्यूटर पर उसने ऑनलाइन बिटक्वाइन का व्यापार करने और कुछ ही दिनों में पैसे दोगुने करने की एड देखी तो उसने उसमें पैसे लगा दिए। उसने बताया कि उससे इस ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 23 दिसंबर 2016 से 28 अप्रैल 2018 के बीच कुल 7 लाख 54 हजार 342 रुपये की ठगी की। जांचकर्ता एएसआई सुरेश कुमार के अनुसार शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
बैंक खाते से निकाले 1.25 लाख रुपये
डिफेंस कॉलोनी निवासी दर्शन नरवाल ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसके बैंक खाते से किसी ने एक लाख 25 हजार रुपये निकाल लिए। सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में दर्शन ने बताया कि 10 जुलाई 2017 से 4 अप्रैल 2019 के बीच उसके खाते से यह राशि निकाली गई। जब उसने अपना खाता संभाला तब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला। जांचकर्ता एएसआई पवन कुमार के अनुसार शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पुलिस को दी शिकायत में मॉडल टाउन निवासी सिद्धार्थ गोयल ने बताया कि वह सरकारी ठेके लेने का काम करता है। एक दिन कंप्यूटर पर उसने ऑनलाइन बिटक्वाइन का व्यापार करने और कुछ ही दिनों में पैसे दोगुने करने की एड देखी तो उसने उसमें पैसे लगा दिए। उसने बताया कि उससे इस ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 23 दिसंबर 2016 से 28 अप्रैल 2018 के बीच कुल 7 लाख 54 हजार 342 रुपये की ठगी की। जांचकर्ता एएसआई सुरेश कुमार के अनुसार शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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बैंक खाते से निकाले 1.25 लाख रुपये
डिफेंस कॉलोनी निवासी दर्शन नरवाल ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसके बैंक खाते से किसी ने एक लाख 25 हजार रुपये निकाल लिए। सिविल लाइन थाना पुलिस को दी शिकायत में दर्शन ने बताया कि 10 जुलाई 2017 से 4 अप्रैल 2019 के बीच उसके खाते से यह राशि निकाली गई। जब उसने अपना खाता संभाला तब उसे इस धोखाधड़ी का पता चला। जांचकर्ता एएसआई पवन कुमार के अनुसार शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 420 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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