फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   बच्चे से कुकर्म पर सजा

बच्चे से कुकर्म पर सजा

Wed, 08 Nov 2017 12:20 AM IST
Updated Wed, 08 Nov 2017 12:20 AM IST
विज्ञापन
बच्चे से कुकर्म पर सजा
स्कूली बच्चे से कुुकर्म करने वाले को 10 साल की कैद
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे आरके जैन की अदालत ने पौने दो साल पहले हांसी एरिया के एक गांव में नौ साल के बालक से कुकर्म करने के मामले में 23 साल के रामदिया उर्फ पाडू को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 फरवरी 2016 को केस दर्ज किया था। हांसी एरिया के एक गांव के आदमी ने घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका नौ साल का बेटा शाम को छह बजे गांव के सरकारी स्कूल में खेल देखने गया था। वह बाद में सहमा हुआ लौटा। बच्चे ने पूछने पर बताया कि वह स्कूल में मौजूद था। गांव का रामदिया उर्फ पाडू वहां से उसे जबर्दस्ती छोटे स्कूल में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। वह रोने लगा तो उसने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। पुलिस ने हांसी के सामान्य अस्पताल में बच्चे की मेडिकल जांच कराई थी। रिपोर्ट में उससे कुकर्म की पुष्टि हो गई थी। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने 3 मार्च 2016 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई। इसमें दोषी रामदिया को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed