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बच्चे से कुकर्म पर सजा
Updated Wed, 08 Nov 2017 12:20 AM IST
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स्कूली बच्चे से कुुकर्म करने वाले को 10 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे आरके जैन की अदालत ने पौने दो साल पहले हांसी एरिया के एक गांव में नौ साल के बालक से कुकर्म करने के मामले में 23 साल के रामदिया उर्फ पाडू को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 फरवरी 2016 को केस दर्ज किया था। हांसी एरिया के एक गांव के आदमी ने घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका नौ साल का बेटा शाम को छह बजे गांव के सरकारी स्कूल में खेल देखने गया था। वह बाद में सहमा हुआ लौटा। बच्चे ने पूछने पर बताया कि वह स्कूल में मौजूद था। गांव का रामदिया उर्फ पाडू वहां से उसे जबर्दस्ती छोटे स्कूल में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। वह रोने लगा तो उसने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। पुलिस ने हांसी के सामान्य अस्पताल में बच्चे की मेडिकल जांच कराई थी। रिपोर्ट में उससे कुकर्म की पुष्टि हो गई थी। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने 3 मार्च 2016 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई। इसमें दोषी रामदिया को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे आरके जैन की अदालत ने पौने दो साल पहले हांसी एरिया के एक गांव में नौ साल के बालक से कुकर्म करने के मामले में 23 साल के रामदिया उर्फ पाडू को 10 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में 19 फरवरी 2016 को केस दर्ज किया था। हांसी एरिया के एक गांव के आदमी ने घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका नौ साल का बेटा शाम को छह बजे गांव के सरकारी स्कूल में खेल देखने गया था। वह बाद में सहमा हुआ लौटा। बच्चे ने पूछने पर बताया कि वह स्कूल में मौजूद था। गांव का रामदिया उर्फ पाडू वहां से उसे जबर्दस्ती छोटे स्कूल में ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। वह रोने लगा तो उसने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। पुलिस ने हांसी के सामान्य अस्पताल में बच्चे की मेडिकल जांच कराई थी। रिपोर्ट में उससे कुकर्म की पुष्टि हो गई थी। हांसी सदर थाना पुलिस ने इस संबंध में नामजद युवक के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने 3 मार्च 2016 को आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी मानकर सजा सुनाई। इसमें दोषी रामदिया को 10 साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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