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मासूम से कुकर्म करने वाला गिल्टी
Updated Fri, 13 Apr 2018 01:24 AM IST
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने घर में घुसकर छह साल की एक मासूम बच्ची से कुकर्म करने के आरोपी 22 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 17 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में दो अक्तूबर 2016 केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग अनुसार घटना के बाद पीड़िता के चाचा ने नारनौंद थाने में शिकायत दी थी कि वह शाम को पांच बजे घर आया तो पत्नी ने बताया कि आपके भाई की छह साल की बेटी के साथ पड़ोस के युवक ने हमारी गैर मौजूदगी में गलत काम किया है। यह बात मेरी भतीजी ने मेरी पत्नी को बताई थी। पत्नी ने बताया कि वह घर लौटी तो बच्ची के अलावा और कोई नहीं था। बच्ची की हालत खराब थी। कुकर्म करने वाला युवक बच्ची के कपड़े धोकर फरार हो चुका था। पीड़िता के चाचा का कहना था कि घटना वाले दिन भतीजी के माता-पिता बाहर गए हुए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद युवक के खिलाफ धारा 452, 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की पूरी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया।
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एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने घर में घुसकर छह साल की एक मासूम बच्ची से कुकर्म करने के आरोपी 22 वर्षीय युवक को दोषी करार दिया है। अदालत दोषी को 17 अप्रैल को सजा सुनाएगी।
नारनौंद थाना पुलिस ने इस संबंध में दो अक्तूबर 2016 केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग अनुसार घटना के बाद पीड़िता के चाचा ने नारनौंद थाने में शिकायत दी थी कि वह शाम को पांच बजे घर आया तो पत्नी ने बताया कि आपके भाई की छह साल की बेटी के साथ पड़ोस के युवक ने हमारी गैर मौजूदगी में गलत काम किया है। यह बात मेरी भतीजी ने मेरी पत्नी को बताई थी। पत्नी ने बताया कि वह घर लौटी तो बच्ची के अलावा और कोई नहीं था। बच्ची की हालत खराब थी। कुकर्म करने वाला युवक बच्ची के कपड़े धोकर फरार हो चुका था। पीड़िता के चाचा का कहना था कि घटना वाले दिन भतीजी के माता-पिता बाहर गए हुए थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर नामजद युवक के खिलाफ धारा 452, 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने मुकदमे की पूरी सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देकर सजा सुनाने के बारे में फैसला सुरक्षित रख लिया।
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