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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   10-10 years imprisonment to two accused of kidnapping and molesting a girl student in Hisar

Hisar: ऑटो में छात्रा का अपहरण कर छेड़छाड़, मारपीट के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद

Tue, 17 Jan 2023 01:33 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 17 Jan 2023 01:33 AM IST
सार

चालक और उसके साथी पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में महिला थाना पुलिस ने 13 जनवरी 2021 को केस दर्ज किया था। 

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10-10 years imprisonment to two accused of kidnapping and molesting a girl student in Hisar
दोषियों को लेकर जाती पुलिस। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

हरियाणा के हिसार में अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश विवेक सिंगल की अदालत ने ऑटो में छात्रा का अपहरण कर छेड़छाड़ व मारपीट के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ऑटो चालक और उसके साथी पर 45-45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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जुर्माने का भुगतान न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में महिला थाना पुलिस ने 13 जनवरी 2021 को पीड़िता की शिकायत पर शिव नगर निवासी विनोद और नारनौंद क्षेत्र के भैणी अमीरपुर निवासी नवीन के खिलाफ केस दर्ज किया था। 
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पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार 13 जनवरी 2021 को पीड़िता ने महिला थाना में शिकायत दी थी कि वह शहर की एक कॉलोनी में रहती है और बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा है। घटना वाले दिन कैंची चौक मिलगेट एरिया से कॉलेज जाने के लिए ऑटो में बैठी। ऑटो में बैठने से पहले उसका नंबर नोट कर लिया था।
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उस समय ऑटो में चालक और उसका साथी बैठा था। ऑटो के दोनों तरफ काले रंग का तिरपाल बंधा था। जब ऑटो एयरपोर्ट के पास पहुंचा तो चालक पीछे आकर बैठ गया और उसका साथी ऑटो चलाने लगा। इसके बाद चालक ने छात्रा का मुंह दबा लिया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर मचाने पर मारपीट की। इस दौरान आरोपी विनोद ने कहा कि इसे हाईवे पर ले चलते हैं और वहां दुष्कर्म कर मारकर फेंक देंगे। 


ऑटो जब दिल्ली हाईवे पर झील के पास पहुंचा तो बाइक सवार युवक ने उसके चिल्लाने की आवाज सुनी। इसके बाद तत्कालीन डीएसपी भारती डबास के गनमैन ने ऑटो में लड़की का पैर बाहर देखा तो पीछा किया और दोनों को दबोच लिया। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नवीन और विनोद के खिलाफ अपहरण, छेड़छाड़, मारपीट, जान से मारने की धमकी और एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 

इन धाराओं में सुनाई सजा 
धारा    जुर्माना    सजा    अतिरिक्त सजा

  • 367    20 हजार    10 साल    6 माह 
  • 354 ए    5 हजार    3 साल    3 माह 
  • 354    10 हजार    3 साल    3 माह
  • 506    5 हजार    3 साल    3 माह
  • शस्त्र अधिनियम    5 हजार    3 साल     3 महीने
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