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पति की हत्यारन महिला को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Sep 2022 11:18 PM IST
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Court sentenced a woman guilty of killing her husband to life imprisonment
चरखी दादरी। गांव बड़राई निवासी एक व्यक्ति की हत्या मामले में एडीजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने उसकी पत्नी का दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला को दो सितंबर को दोषी माना था और पांच सितंबर को उसे सजा सुनाई गई।
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जानकारी के अनुसार 17 मई 2019 को बड़राई निवासी जवाहर सिंह की हत्या हुई थी। उसके छोटे भाई की पत्नी संतरा देवी की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में मृतक की पत्नी सुमन और बेटे पर हत्या का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता महिला ने बताया था कि उसके पति की मौत के बाद वो अपने बेटे के साथ रहती है। उसके जेठ जवाहर सिंह का घर उनके पास है। वो अपने बेटे के साथ सो रही थी और उसी दौरान उसे जेठ के घर से शोर सुनाई दिया। रात होने के चलते वो वहां नहीं गए। सुबह जब सात बजे वो बाहर गई तो उसका जेठ जवाहर सिंह घर के बाहर पड़ा था। इसके बाद वह अपने दूसरे जेठ रतन सिंह के पास गई और उसे मामले की जानकारी दी। जब उसका जेठ रतन सिंह मौके पर पहुंचा तो जवाहर सिंह की मौत हो चुकी थी।
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इस मामले में मृतक की पत्नी सुमन पर हत्या का शक जताया गया था और पुलिस ने उसे 18 मई को ही गिरफ्तार कर लिया था। इस हत्याकांड में उसके बेटे का हाथ नहीं मिला और पुलिस ने पति की हत्यारोपी महिला सुमन की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चुनरी बरामद की थी। पुलिस पूछताछ में सुमन ने चुनरी से गला दबाकर पति जवाहर सिंह की हत्या करने की बात कबूली थी। इस मामले में एडीजे कोर्ट ने पांच सितंबर को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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पैसों को लेकर हुए विवाद में की गई थी हत्या
पुलिस सूत्रों के अनुसार जमीन बेचने के बाद जवाहर सिंह के घर रुपये आए थे। इन रुपयों को लेकर ही पति-पत्नी में विवाद हुआ था। इसके बाद ही सुमन ने अपने पति की हत्या की थी।
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