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पड़ाव चौक पर नगर सुधार मंडल की जमीन पर कब्जे के मामले में अदालत ने दिया स्टे

Fri, 12 Jul 2019 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 12 Jul 2019 12:51 AM IST
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court case
पड़ाव चौक स्थित नगर सुधार मंडल की जमीन पर कब्जे के मामले में अतिरिक्त सिविल जज जसबीर की अदालत ने स्टे दे दिया है। अदालत ने अब इस मामले में 28 अगस्त की अगली सुनवाई निर्धारित की है। अदालत के स्टे के बाद अब नगर निगम अधिकारियों ने अगली तारीख पर और मजबूती से पक्ष रखने की तैयारी कर दी है। अधिकारियों के अनुसार अगली सुनवाई के दौरान मसबी सिजरा पेश किया जाएगा। इसके बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा।
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वहीं निगम प्रशासन ने इस मामले में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले दो जेई व कानूनगो को नोटिस थमा दिया है। नोटिस के माध्यम से तीनों से जवाब मांगा गया है कि 22 मई को तीनों ने पैमाइश रिपोर्ट पर कौन सी मजबूरी के तहत उन्होंने यह मामला उच्चाधिकारियों की जानकारी में लाए बिना हस्ताक्षर कर दिए।
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यह था मामला
गौरतलब है कि पड़ाव चौक के पास स्थित नगर सुधार मंडल की जमीन पर पशुपालकों द्वारा किए गए अवैध रूप से कब्जे को निगम प्रशासन ने पिछले महीने ही हटवाया था। उस दौरान भारी पुलिस बल के साथ बनाए गए बाड़े को हटाकर वहां चहारदीवारी निकाल दी गई थी। उसी जमीन पर कब्जा करने वाले ने पैमाइश करवाई। निगम अधिकारियों का आरोप था कि पैमाइश के दौरान इस जमीन को कब्जाधारी के हक में दर्शायी गई, जबकि वास्तव में मामला कुछ अलग था। निगम अधिकारियों को जब पैमाइश रिपोर्ट के बारे में पता चला तो सारा मामला सामने आया और इसमें निगम अधिकारियों की भी गलती मिली। निगम अधिकारियों ने तहसीलदार विनय चौधरी से यह पैमाइश रिपोर्ट रद्द करके दोबारा से पैमाइश करवाने की मांग की है।
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