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मोबाइल फोन में आई दिक्कत, सर्विस सेंटर ने नहीं किया ठीक, उपभोक्ता फोरम ने नया मोबाइल फोन देने के दिए आदेश
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वारंटी पीरियड में मोबाइल फोन खराब होने पर ग्राहक ठीक करवाने के लिए सर्विस सेंटर गया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। इस पर उपभोक्ता फोरम ने फैसला सुनाते हुए उसे नया मोबाइल फोन देने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार गांव खरक पूनिया निवासी जगदीप ने मार्च 2018 को रेडमी नोट-5 मोबाइल ऑनलाइन खरीदा था। मोबाइल फोन फरवरी 2019 को खराब हो गया। जगदीप ने बरवाला में भगत सिंह चौक पर स्थित एमआई सर्विस सेंटर में जाकर मोबाइल ठीक करने को कहा। जगदीप ने बताया कि सर्विस सेंटर में उसे बताया गया कि मोबाइल फोन में एक्सटर्नल फ्लूड चला गया है। जो वारंटी में ठीक नहीं होगा। सर्विस सेंटर की ओर से उसे कहा गया कि मोबाइल फोन ठीक करवाने पर उसे 883.82 रुपये अदा करने होंगे। जगदीप ने बताया कि वह मोबाइल फोन पर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करता था। मोबाइल फोन खराब होने से उसकी पढ़ाई बाधित हुई। इसके बाद जगदीप ने बरवाला में भगत सिंह चौक पर स्थित एमआई सर्विस सेंटर, गुरुग्राम के हसनपुर रोड पर स्थित टीवीएस इलेक्टॉनिक्स प्रा.लि. और कर्नाटका के आउटर रिंग रोड के माराठाहाली सरजापुर, उमिया बिजनेस बेय में आठवें तल टॉवर नंबर एक में स्थित सियाओमी टेक्नोलोजी इंडिया प्रा.लि. के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया।
देना होगा नया मोबाइल फोन या 13999 रुपये
मामले में उपभोक्ता फोरम के पीठासीन सदस्य राजबीर सिंह ने फैसला सुनाया कि या तो जगदीप को मोबाइल फोन बदलकर नया मोबाइल फोन दिया जाए या फिर मोबाइल फोन की कीमत 13999 रुपये अदा की जाए। फोरम ने आदेश दिए कि यह राशि 45 दिन में अदा करनी होगी। अगर 45 दिन में यह राशि अदा नहीं की गई तो आठ प्रतिशत ब्याज के साथ चुकानी होगी।
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मामले के अनुसार गांव खरक पूनिया निवासी जगदीप ने मार्च 2018 को रेडमी नोट-5 मोबाइल ऑनलाइन खरीदा था। मोबाइल फोन फरवरी 2019 को खराब हो गया। जगदीप ने बरवाला में भगत सिंह चौक पर स्थित एमआई सर्विस सेंटर में जाकर मोबाइल ठीक करने को कहा। जगदीप ने बताया कि सर्विस सेंटर में उसे बताया गया कि मोबाइल फोन में एक्सटर्नल फ्लूड चला गया है। जो वारंटी में ठीक नहीं होगा। सर्विस सेंटर की ओर से उसे कहा गया कि मोबाइल फोन ठीक करवाने पर उसे 883.82 रुपये अदा करने होंगे। जगदीप ने बताया कि वह मोबाइल फोन पर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करता था। मोबाइल फोन खराब होने से उसकी पढ़ाई बाधित हुई। इसके बाद जगदीप ने बरवाला में भगत सिंह चौक पर स्थित एमआई सर्विस सेंटर, गुरुग्राम के हसनपुर रोड पर स्थित टीवीएस इलेक्टॉनिक्स प्रा.लि. और कर्नाटका के आउटर रिंग रोड के माराठाहाली सरजापुर, उमिया बिजनेस बेय में आठवें तल टॉवर नंबर एक में स्थित सियाओमी टेक्नोलोजी इंडिया प्रा.लि. के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया।
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देना होगा नया मोबाइल फोन या 13999 रुपये
मामले में उपभोक्ता फोरम के पीठासीन सदस्य राजबीर सिंह ने फैसला सुनाया कि या तो जगदीप को मोबाइल फोन बदलकर नया मोबाइल फोन दिया जाए या फिर मोबाइल फोन की कीमत 13999 रुपये अदा की जाए। फोरम ने आदेश दिए कि यह राशि 45 दिन में अदा करनी होगी। अगर 45 दिन में यह राशि अदा नहीं की गई तो आठ प्रतिशत ब्याज के साथ चुकानी होगी।
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