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Hisar News: ई-जागृति पोर्टल पर करें शिकायत, केस से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी
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हिसार। बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, स्कूल, निजी अस्पताल, बिल्डर द्वारा क्लेम किए जाने पर हक नहीं मिलने पर अब पीड़ित को उपभोक्ता फोरम में जाने की जरूरत नहीं है। वे सीधे ई-जागृति पोर्टल पर अपनी शिकायत अपलोड कर सकते हैं। शिकायत अपलोड होने पर शिकायतकर्ता के पास मैसेज आएगा और केस संबंधित उपभोक्ता अदालत के पास चला जाएगा। इस साल की शुरुआत से देशभर में इस पोर्टल को शुरू किया गया है। आने वाले दिनों में पोर्टल में कुछ साॅफ्टवेयर अपलोड कर दिए जाएंगे, उसके बाद यह नियमित रूप से कार्य करेेगा।
5 लाख के क्लेम तक नहीं लगती कोई फीस
उपभोक्ता फोरम के प्रधान जेएस ग्रोवर ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं के लिए ई-जागृति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जब उपभोक्ता पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा, उसी समय उसके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल फोन पर मैसेज आ जाएगा। इसके बाद जिस जिले से संबंधित उसकी शिकायत पर वहां के उपभोक्ता फोरम में उसका केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता किसी भी समय अपने केस से संबंधित जानकारी पोर्टल पर देख सकता है। उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपये के क्लेम के लिए उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई फीस जमा नहीं करवानी पड़ती। उसके ऊपर के क्लेम के लिए फीस निर्धारित की गई है। उपभोक्ता पोर्टल के जरिये भी फीस जमा करवा सकता है।
हिसार में सबसे ज्यादा केस लंबित
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता फोरम में हर साल करीब 1000 केस आते हैं। दो साल कोरोनाकाल और उसके बाद कर्मचारियों की कमी के कारण हिसार उपभोक्ता फोरम में 2836 केस लंबित हैं। गुरुग्राम में 2488 और रोहतक में 2161 केस लंबित हैं। सबसे कम मेवात में 291, चरखीदादरी में 436 और अंबाला में 534 केस लंबित हैं।
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5 लाख के क्लेम तक नहीं लगती कोई फीस
उपभोक्ता फोरम के प्रधान जेएस ग्रोवर ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं के लिए ई-जागृति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। जब उपभोक्ता पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएगा, उसी समय उसके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल फोन पर मैसेज आ जाएगा। इसके बाद जिस जिले से संबंधित उसकी शिकायत पर वहां के उपभोक्ता फोरम में उसका केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता किसी भी समय अपने केस से संबंधित जानकारी पोर्टल पर देख सकता है। उन्होंने बताया कि 5 लाख रुपये के क्लेम के लिए उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई फीस जमा नहीं करवानी पड़ती। उसके ऊपर के क्लेम के लिए फीस निर्धारित की गई है। उपभोक्ता पोर्टल के जरिये भी फीस जमा करवा सकता है।
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हिसार में सबसे ज्यादा केस लंबित
जानकारी के अनुसार उपभोक्ता फोरम में हर साल करीब 1000 केस आते हैं। दो साल कोरोनाकाल और उसके बाद कर्मचारियों की कमी के कारण हिसार उपभोक्ता फोरम में 2836 केस लंबित हैं। गुरुग्राम में 2488 और रोहतक में 2161 केस लंबित हैं। सबसे कम मेवात में 291, चरखीदादरी में 436 और अंबाला में 534 केस लंबित हैं।
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