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सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को दिया जा रहा 2 लाख रुपये का मुआवजा : एसडीएम
Sat, 17 May 2025 12:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Sat, 17 May 2025 12:40 AM IST
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हांसी। एसडीएम राजेश खोथ ने संयुक्त कार्यालय परिसर में हिट एंड रन स्कीम के अंतर्गत संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यक्ति के परिजनों को 2 लाख व घायल को 50 हजार रुपये तक की राशि का मुआवजा दिया जा रहा है।
बैठक में पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्ति व उनके परिजन भी मौजूद रहे। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म नंबर एक भरकर दुर्घटना संबंधित उपमंडल के एसडीएम कार्यालय तहसीलदार कार्यालय या राजस्व विभाग के अन्य विभागों के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की फोटो कॉपी, पीड़ित व्यक्ति का पहचान पत्र, दावा कर्ता के पहचान पत्र, पुलिस एफआईआर की कॉपी, मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि आवश्यक कागजात आवश्यक साथ लगाए।
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बैठक में पुलिस व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों सहित सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्ति व उनके परिजन भी मौजूद रहे। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ित व्यक्ति इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म नंबर एक भरकर दुर्घटना संबंधित उपमंडल के एसडीएम कार्यालय तहसीलदार कार्यालय या राजस्व विभाग के अन्य विभागों के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बैंक खाते की फोटो कॉपी, पीड़ित व्यक्ति का पहचान पत्र, दावा कर्ता के पहचान पत्र, पुलिस एफआईआर की कॉपी, मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट इत्यादि आवश्यक कागजात आवश्यक साथ लगाए।
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