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प्लॉट के टुकड़े करवाने को ऑफलाइन आवेदन भी कर सकेंगे शहरवासी
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हिसार। शहरवासी अब टीपी (टाउन प्लानर), नगर सुधार मंडल व पुनर्वास स्कीम की कॉलोनियों में प्लॉट के टुकड़े करवाने के लिए नगर निगम में ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू न हो पाने के कारण आवेदनकर्ताओं को यह विकल्प भी दिया है। अधिकारियों की मानें तो नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि के 6 माह के अंदर आने वाले आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। इस अवधि के बाद कोई आवेदन करता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बता दें कि अभी तक टीपी, नगर सुधार मंडल व पुनर्वास स्कीम के तहत बसी कॉलोनियों में प्लॉट के टुकड़े करने की अनुमति नहीं थी। इस कारण से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन कॉलोनियों के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें प्लॉट के टुकड़े करने की अनुमति दी जाए। इसे देखते हुए विभाग ने इन लोगों को अपने प्लॉट के टुकड़े करवाने को लेकर एक मौका दिया। यह घोषणा उन कॉलोनियों पर लागू होगी, जो निकाय की सीमा के अंदर बसी हुई हैं।
6 में से डेढ़ माह का समय बीता
इसे लेकर विभाग की तरफ से 22 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस तरह से डेढ़ माह का समय बीत भी चुका है। उधर डेढ़ माह बाद भी विभाग आवेदनकर्ताओं को आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सका है।
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नगर निगम से ले सकते हैं आवेदन पत्र
आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय से ले सकते हैं। इसके तहत अवैध तरीके से करवाए गए प्लॉट के टुकड़ों को वैध करवाने के लिए आवेदन पत्र-ए और नए टुकड़ों के लिए आवेदन पत्र-बी भरना होगा।
इन कॉलोनियों को होगा फायदा
डीसी कॉलोनी, एमसी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, कृष्णा नगर, अग्रसेन कॉलोनी, प्रीति नगर, प्रेम नगर, छोटूराम कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, संत नगर, 12 क्वार्टर रोड पर ढाणी सोरगर, सूरजमल एन्क्लेव व आनंद निकेतन टीपी स्कीम में हैं। हालांकि इनमें वे ही कॉलोनियां क्वालिफाई करेंगी जो वर्ष 1980 से पहले की है। निगम प्रशासन की मानें तो इनमें से सूरजमल एन्क्लेव व आनंद निकेतन वर्ष 1980 के बाद बसी थी। वहीं शहर में पुनर्वास स्कीम के तहत आठ मरला कॉलोनी, मॉडल टाउन, मडहट कॉलोनी बसाई गई थी।
यूं होगा कॉलोनीवासियों को फायदा
इस नियम के लागू होने से प्रॉपर्टी मालिक अपनी संपत्ति के टुकड़े कर उसे बेच सकेंगे। इसके अलावा संपत्ति का बंटवारा हो सकेगा। वहीं नगर निगम की भी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि इन कॉलोनियों के लोग नक्शे पास करवाएंगे। इन कॉलोनियों में नई रजिस्ट्रियां होंगी, जिससे निगम को आय होगी।
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बता दें कि अभी तक टीपी, नगर सुधार मंडल व पुनर्वास स्कीम के तहत बसी कॉलोनियों में प्लॉट के टुकड़े करने की अनुमति नहीं थी। इस कारण से इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन कॉलोनियों के लोग काफी समय से यह मांग कर रहे थे कि उन्हें प्लॉट के टुकड़े करने की अनुमति दी जाए। इसे देखते हुए विभाग ने इन लोगों को अपने प्लॉट के टुकड़े करवाने को लेकर एक मौका दिया। यह घोषणा उन कॉलोनियों पर लागू होगी, जो निकाय की सीमा के अंदर बसी हुई हैं।
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6 में से डेढ़ माह का समय बीता
इसे लेकर विभाग की तरफ से 22 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इस तरह से डेढ़ माह का समय बीत भी चुका है। उधर डेढ़ माह बाद भी विभाग आवेदनकर्ताओं को आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सका है।
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नगर निगम से ले सकते हैं आवेदन पत्र
आवेदन करने के इच्छुक व्यक्ति ऑफलाइन आवेदन के लिए आवेदन पत्र नगर निगम कार्यालय से ले सकते हैं। इसके तहत अवैध तरीके से करवाए गए प्लॉट के टुकड़ों को वैध करवाने के लिए आवेदन पत्र-ए और नए टुकड़ों के लिए आवेदन पत्र-बी भरना होगा।
इन कॉलोनियों को होगा फायदा
डीसी कॉलोनी, एमसी कॉलोनी, बैंक कॉलोनी, कृष्णा नगर, अग्रसेन कॉलोनी, प्रीति नगर, प्रेम नगर, छोटूराम कॉलोनी, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, संत नगर, 12 क्वार्टर रोड पर ढाणी सोरगर, सूरजमल एन्क्लेव व आनंद निकेतन टीपी स्कीम में हैं। हालांकि इनमें वे ही कॉलोनियां क्वालिफाई करेंगी जो वर्ष 1980 से पहले की है। निगम प्रशासन की मानें तो इनमें से सूरजमल एन्क्लेव व आनंद निकेतन वर्ष 1980 के बाद बसी थी। वहीं शहर में पुनर्वास स्कीम के तहत आठ मरला कॉलोनी, मॉडल टाउन, मडहट कॉलोनी बसाई गई थी।
यूं होगा कॉलोनीवासियों को फायदा
इस नियम के लागू होने से प्रॉपर्टी मालिक अपनी संपत्ति के टुकड़े कर उसे बेच सकेंगे। इसके अलावा संपत्ति का बंटवारा हो सकेगा। वहीं नगर निगम की भी आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि इन कॉलोनियों के लोग नक्शे पास करवाएंगे। इन कॉलोनियों में नई रजिस्ट्रियां होंगी, जिससे निगम को आय होगी।