फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Cases to be resolved at the National Lok Adalat today in Hisar district court

हिसार: राष्ट्रीय लोक अदालत में आज होगा समाधान, जिला एवं उपमंडल स्तर पर 9 बेंच करेंगी सुनवाई

Sat, 12 Sep 2026 10:40 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, हिसार (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 12 Sep 2026 10:40 AM IST
सार

सीजेएम अशोक कुमार ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित, सरल और कम खर्च में न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि उनका मामला लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है तो वे संबंधित न्यायालय से संपर्क कर इसका लाभ उठाएं।

विज्ञापन
Cases to be resolved at the National Lok Adalat today in Hisar district court
जिला अदालत हिसार - फोटो : संवाद

विस्तार

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव अशोक कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के तहत शनिवार 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके लिए जिला एवं उपमंडल स्तर पर 9 बेंच गठित की हुई हैं।

विज्ञापन


उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा दावे, बीमा कंपनियों से संबंधित मामले, सिविल एवं आपराधिक मामलों सहित ऐसे अन्य मामले लिए जाएंगे, जिनका निपटारा दोनों पक्षों की सहमति से संभव है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि बेंच नंबर-1 पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल, बेंच नंबर-2 पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मिन शर्मा, बेंच नंबर-3 पर अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) मधुलिका, बेंच नंबर-4 पर एसीजेएम अनुराधा, बेंच नंबर-5 पर जेएमआईसी हर्षा शर्मा सिविल एवं आपराधिक मामलों का निपटारा करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी प्रकार बेंच नंबर-6 पर जेएमआईसी सुखवीर कौर, बेंच नंबर-7 पर जेएमआईसी नवनूर कौर हांसी में, बेंच नंबर-8 पर जेएमआईसी खुश करण जोत सिंह गिल नारनौंद में तथा बेंच नंबर-9 पर जेएमआईसी सुनील कुमार बरवाला में सुनवाई करेंगे।


सीजेएम अशोक कुमार ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य पक्षकारों को त्वरित, सरल और कम खर्च में न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि उनका मामला लोक अदालत में समझौते के माध्यम से निपटाया जा सकता है तो वे संबंधित न्यायालय से संपर्क कर इसका लाभ उठाएं। लोक अदालत में आपसी सहमति से मामलों का निपटारा होने से दोनों पक्षों का समय और धन बचता है तथा लंबे समय से चल रहे विवादों का भी समाधान संभव होता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed