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Hisar News: डिफॉल्टर परिसरों में नए कनेक्शन से बिजली लेने के मामलों की 15 दिन में जांच

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:55 AM IST
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Cases of drawing electricity via new connections at defaulter premises to be investigated within 15 days.
हिसार। दक्षिण एवं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। निगम प्रबंधन ने ऐसे मामलों की 15 दिन में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें स्थायी रूप से बिजली कनेक्शन काटे जाने (पीडीसीओ) के बाद उसी परिसर में नया कनेक्शन लेकर बिजली आपूर्ति बहाल कर ली गई। जांच में नियमों की अनदेखी या प्रक्रिया संबंधी अनियमितता मिलने पर लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार जांच में पुराने उपभोक्ता की बकाया राशि, पूर्व कनेक्शन का विवरण, नए कनेक्शन के लिए दिए गए आवेदन व दस्तावेजों और परिसर की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाएगा। निगम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बकाया राशि जमा किए बिना या नियमों की अनदेखी कर नए कनेक्शन से बिजली का लाभ न लिया जाए। लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
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