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Hisar News: रिश्वत के आरोपी सिपाही की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 15 Jan 2025 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Wed, 15 Jan 2025 12:35 AM IST
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anticipatory bail plea dismissed
हिसार। सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की अदालत ने मंगलवार को रिश्वत प्रकरण में सीआईए टू में तैनात रहे सिपाही अजय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इस संबंध में एसीबी ने लितानी निवासी अमन की शिकायत पर 24 अक्तूबर को सेक्टर 1-4 निवासी लितानी निवासी बिचौलिए रिछपाल को 5.80 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा था।
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अमन का आरोप था कि सीआईए टू के कर्मी उसे गाड़ी में उठाकर ले गए और मेला ग्राउंड सेक्टर में प्रताड़ित कर संगीन केस में फंसाने की धमकी दी। रिश्ते के चाचा रिछपाल ने बिचौलिया बनकर मामला निपटाने को कहा। उसने कहा था कि सीआईए टू वाले 17.50 लाख रुपये मांग रहे हैं। एसीबी ने इस बारे में लितानी के रिछपाल, भैरी अकबरपुर के रमेश ढाका, सीआईए टू के प्रभारी कपिल सिहाग, सिपाही अजय और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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