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अभिनेत्री युविका चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 11 Oct 2021 11:03 PM IST
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Actress Yuvika Chaudhary's anticipatory bail plea rejected
हांसी (हिसार)। अनुसूचित जाति के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के मामले में हिसार की विशेष अदालत ने फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी। बतां दे कि फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी ने 25 मई को अपने ब्लॉग पर एक वीडियो जारी कर अनुसूचित जाति समाज के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था।
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इसके खिलाफ हांसी में अनुसूचित जनजाति अधिकार कार्यकर्ता रजत कलसन ने अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए युविका चौधरी ने हिसार की अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार के तहत स्थापित विशेष अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर लगातार 7 व 8 अक्तूबर को हिसार की अजय तेवतिया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में पीड़ित व आरोपी पक्ष की बहस हुई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को हिसार की विशेष अदालत ने बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री युविका चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
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