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मोबाइल छीनने के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 10:45 PM IST
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Accused sentenced to five years in mobile snatching case
हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत ने मोबाइल छीनने के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में अभियुक्त मनजीत उर्फ कालू को पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में सजा की अवधि तीन माह अतिरिक्त बढ़ा दी जाएगी। इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग है, जिसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई हो रही है।
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सिविल लाइन पुलिस ने चार नवंबर 2020 को सेक्टर-15 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी छात्र सागर की शिकायत पर श्याम विहार कॉलोनी निवासी मनजीत उर्फ कालू व एक नाबालिग के खिलाफ मोबाइल छीनने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की थी।
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पुलिस से की शिकायत में सागर ने बताया था कि वह 4 नवंबर 2020 की रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्त जय के साथ कैमरी रोड स्थित सोनी अस्पताल के सामने गया था। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दो लोग उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। बाद में पता करने पर मोटरसाइकिल चालक की पहचान नाबालिग के रूप में हुई, जबकि श्याम विहार कॉलोनी निवासी मनजीत उर्फ कालू उसके पीछे बैठा था।
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नाबालिग के खिलाफ गवाही देने नहीं आया शिकायतकर्ता
इस मामले के नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में विचाराधीन है। इस मामले की सुनवाई के दौरान 11 नवंबर को जब शिकायतकर्ता सागर व उसका दोस्त जय अदालत में गवाही दर्ज करवाने नहीं आए, तो अदालत ने उनके गैरजमानती वारंट जारी कर दिए। इसके बाद वे आज तक अदालत में पेश नहीं हुए हैं। इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है।
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