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हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर दायरे में हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण पर पाबंदी
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हिसार। हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर दायरे में बनी हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण पर नगर निगम प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है। अगर कोई ऐसी बिल्डिंग पहले से ही निर्मित है तो उसे गिराने के लिए भी भवन मालिकों को एक माह का समय दिया गया है। कोई खुद नहीं गिराएगा तो निगम प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए ऐसी बिल्डिंग को गिराएगा। इस संबंध में निगम प्रशासन ने सार्वजनिक सूचना भी जारी करवाई है।
हालांकि निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की मानें तो इस समय शहर में कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है, जो हाई राइज की श्रेणी में आती हो। एकमात्र जिंदल टावर ऐसा है, जो हाई राइज है। मगर उसके सभी नियमों को पूरा किया गया है।
20 किमी के दायरे में अग्रोहा व हांसी तक का एरिया
हिसार में बने हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में हिसार के अलावा इसके साथ लगते हांसी और अग्रोहा तक का एरिया भी आता है। ऐसे में अगर किसी को हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण भी करवाना पड़ा तो उसे नगर विमानन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
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हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर दायरे में हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए नगर विमानन विभाग से अनुमति लेना का नियम है। शहर में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, जो उस श्रेणी में आती हो।
- अमित बेरवाल, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, नगर निगम
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हालांकि निगम के बिल्डिंग इंस्पेक्टरों की मानें तो इस समय शहर में कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है, जो हाई राइज की श्रेणी में आती हो। एकमात्र जिंदल टावर ऐसा है, जो हाई राइज है। मगर उसके सभी नियमों को पूरा किया गया है।
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20 किमी के दायरे में अग्रोहा व हांसी तक का एरिया
हिसार में बने हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में हिसार के अलावा इसके साथ लगते हांसी और अग्रोहा तक का एरिया भी आता है। ऐसे में अगर किसी को हाई राइज बिल्डिंग का निर्माण भी करवाना पड़ा तो उसे नगर विमानन विभाग से अनुमति लेनी होगी।
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हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर दायरे में हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए नगर विमानन विभाग से अनुमति लेना का नियम है। शहर में ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, जो उस श्रेणी में आती हो।
- अमित बेरवाल, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, नगर निगम