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धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक षडयंत्र--

Thu, 22 Feb 2018 01:24 AM IST
Updated Thu, 22 Feb 2018 01:24 AM IST
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धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक षडयंत्र--
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र रचने के एक मुकदमे की अपील खारिज करते हुए देवा गांव के सुभाष चन्नी, कुलदीप और सिवानी के पास के गांव खेड़ा के ईश्वर सिंह की कैद की सजा बरकरार रखी है, जबकि आपराधिक षड्यंत्र रचने वाले चौथे दोषी रावलवास के अनुज की दो साल की सजा को कम कर एक साल कर दिया है।
न्यायिक दंडाधिकारी रजत वर्मा की अदालत ने 28 मार्च 2016 को आपराधिक साजिश रचने के दोषी सुभाष चन्नी और रावलवास के अनुज को दो-दो साल की कैद और धोखाधड़ी व जालसाजी के दोषी देवा गांव के कुलदीप, गांव खेड़ा के ईश्वर को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई थी। दोषियों ने निचली अदालत के निर्णय को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी।
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यह है मामला
अभियोग के अनुसार पटेल नगर की आठ मरला कॉलोनी के अजय और अशोक कुमार ने 7 अप्रैल 2010 को सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कराया था। उन्होंने शिकायत दी थी कि उनके पिता खैराती लाल ने गांव पातन की 54 कनाल 5 मरले जमीन किसी से रहन ली थी। आरोप था कि इन लोगों ने साजिश रचकर जमीन कुलदीप के नाम बताकर हकदारों को भगाकर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र रचकर फ्रॉड कर जमीन कुलदीप के नाम करा ली थी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का केस दर्ज किया था।
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धोखाधड़ी केस में सुभाष चन्नी समेत तीन की सजा बरकरार, चौथे की दो साल घटाई
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