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जिन भवनों में निकलता है भारी मात्रा में कचरा, उन्हें खुद करना होगा निपटान
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हिसार। जिन भवनों या संस्थानों में 50 किलो या उससे अधिक कचरा निकलता है, उनको अपने स्तर पर कचरे का निपटान करना होगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद नगर निगम प्रशासन अब ऐसे संस्थान प्रशासन और भवन मालिकों पर शिकंजा कसेगा। भवन मालिकों को या तो खुद कंपोस्टिंग प्लांट लगाना होगा या फिर नगर निगम के तोशाम रोड पर बने प्लांट में कचरा पहुंचाना होगा। ऐसा नहीं करने वाले भवन मालिकों व संस्थान प्रशासन पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा।
गौरतलब है कि दिल्ली में पांच बड़े होटलों पर हाल ही में एनजीटी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। इन होटल मालिकों पर साढ़े 18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उसी कार्रवाई का हवाला देकर अब नगर निगम प्रशासन शहर के संस्थानों व भवन मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं।
बड़े अस्पताल, होटल व मैरिज पैलेस भी आएंगे दायरे
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिला नागरिक अस्पताल, मार्केटिंग बोर्ड की सब्जी मंडी आदि सरकारी संस्थानों के अलावा शहर के बड़े अस्पताल, मैरिज पैलेस, होटल आदि इस दायरे में आएंगे। इन सभी को नोटिस जारी कर कहा गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के सेक्शन 4/2 के तहत स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ब्लक वेस्ट जेनरेटर कचरे का अपने स्तर पर निपटान करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लाखों रुपये का जुर्माना लगाने के साथ साथ पांच साल तक की सजा का प्रावधान भी है।
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अगले सप्ताह ली जाएगी बैठक
शहर के बड़े संस्थानों के अधिकारियों, होटल संचालकों, मैरिज पैलेस संचालकों के साथ नगर निगम की स्वच्छता शाखा के अधिकारी बैठक करेंगे। बैठक में सभी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की गाइडलाइन्स की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई संस्थान कंपोस्टिंग की व्यवस्था नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
एनजीटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के प्रति पूरी तरह गंभीर है। इसलिए नगर निगम प्रशासन ब्लक वेस्ट जेनरेटर्स के खिलाफ कंपोस्टिंग नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करेगा। कार्रवाई से पहले हम उनकी बैठक लेकर उन्हें नियमों की जानकारी भी दे देंगे।
- रामजीलाल, अधीक्षक अभियंता, नगर निगम
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गौरतलब है कि दिल्ली में पांच बड़े होटलों पर हाल ही में एनजीटी के आदेश पर बड़ी कार्रवाई की गई थी। इन होटल मालिकों पर साढ़े 18 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उसी कार्रवाई का हवाला देकर अब नगर निगम प्रशासन शहर के संस्थानों व भवन मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं।
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बड़े अस्पताल, होटल व मैरिज पैलेस भी आएंगे दायरे
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर के गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिला नागरिक अस्पताल, मार्केटिंग बोर्ड की सब्जी मंडी आदि सरकारी संस्थानों के अलावा शहर के बड़े अस्पताल, मैरिज पैलेस, होटल आदि इस दायरे में आएंगे। इन सभी को नोटिस जारी कर कहा गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के सेक्शन 4/2 के तहत स्पष्ट हिदायत दी गई है कि ब्लक वेस्ट जेनरेटर कचरे का अपने स्तर पर निपटान करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लाखों रुपये का जुर्माना लगाने के साथ साथ पांच साल तक की सजा का प्रावधान भी है।
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अगले सप्ताह ली जाएगी बैठक
शहर के बड़े संस्थानों के अधिकारियों, होटल संचालकों, मैरिज पैलेस संचालकों के साथ नगर निगम की स्वच्छता शाखा के अधिकारी बैठक करेंगे। बैठक में सभी को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और एन्वायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की गाइडलाइन्स की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई संस्थान कंपोस्टिंग की व्यवस्था नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
एनजीटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के प्रति पूरी तरह गंभीर है। इसलिए नगर निगम प्रशासन ब्लक वेस्ट जेनरेटर्स के खिलाफ कंपोस्टिंग नहीं करने पर सख्त कार्रवाई करेगा। कार्रवाई से पहले हम उनकी बैठक लेकर उन्हें नियमों की जानकारी भी दे देंगे।
- रामजीलाल, अधीक्षक अभियंता, नगर निगम