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फौजी की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 7 साल की कैद

Sat, 08 Dec 2018 12:59 AM IST
Updated Sat, 08 Dec 2018 12:59 AM IST
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फौजी की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 7 साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार। दुष्कर्म मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज की अदालत ने शुक्रवार को दोषी भिवानी के गांव बामला वासी 30 वर्षीय संदीप फौजी उर्फ कालिया को सात साल की कैद और 9 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने उसे चार दिसंबर को दोषी करार दिया था। इस मामले में दोषी के खिलाफ 27 अप्रैल 2017 को महिला थाने में आईपीसी की धारा 450, 376, 323 व 506 के तहत केस दर्ज हुआ था।

इस बारे में महिला थाना पुलिस में दी अपनी शिकायत में 25 वर्षीय पीड़िता ने बताया था कि उसकी शादी सात साल पहले एक फौजी के साथ हुई थी। शादी के बाद से उसके पति आर्मी पोस्टिंग के दौरान पंजाब में तैनात हैं। 11 अप्रैल को वह अपने घर पर काम कर रही थी तो संदीप उसके घर आया उससे मोबाइल नंबर मांगा। जब उसने अपना नंबर देने से इनकार कर दिया तो वह वहां से चला गया। इसके बाद वह दरवाजा बंद करके अंदर काम करने लग गई। तभी संदीप उनकी दीवार के ऊपर से कूदकर उनके घर में आ गया। इसके बाद उसने महिला को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। संदीप उसे जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने सजा सुनाई।
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