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11 साल की बच्ची से रेप करने वाले को आखिरी सांस तक जेल की सजा
Updated Wed, 25 Jul 2018 12:53 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार। 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार ने सजा सुनाई। दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के अनुसार पिछले साल 6 जुलाई 2017 को 11 साल की बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे। बच्ची घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाला विक्रम उनके घर में घुस आया। विक्रम ने घर में अकेली बच्ची को पाकर उसे मुंह दबाकर अपने घर ले गया। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जब शाम को बच्ची के माता-पिता काम से वापस लौटे तो बच्ची को गंभीर हालत में रोते हुए पाया। पूछने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में माता-पिता को जानकारी दी। बच्ची के साथ हुई घटना की शिकायत महिला पुलिस थाने में दर्ज करवाई। महिला थाना पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद पड़ोसी विक्रम के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक साल तक सुनवाई में आरोपी विक्रम को बच्ची के साथ रेप करने व जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार पाया गया। कोर्ट ने 21 जलाई को मामले में आरोपी मनोज कुमार को दोषी करार दिया था। मंगलवार को विक्रम को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। आरोपी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आखिरी सांस तक की दूसरी सजा...
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बच्ची के साथ रेप के मामले में पिछले साल भी दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी। नए एक्ट के बाद बच्ची के साथ रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है।
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हिसार। 11 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को कोर्ट ने आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. पंकज कुमार ने सजा सुनाई। दोषी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले के अनुसार पिछले साल 6 जुलाई 2017 को 11 साल की बच्ची के माता-पिता काम पर गए हुए थे। बच्ची घर पर अकेली थी। तभी पड़ोस में रहने वाला विक्रम उनके घर में घुस आया। विक्रम ने घर में अकेली बच्ची को पाकर उसे मुंह दबाकर अपने घर ले गया। वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जब शाम को बच्ची के माता-पिता काम से वापस लौटे तो बच्ची को गंभीर हालत में रोते हुए पाया। पूछने पर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में माता-पिता को जानकारी दी। बच्ची के साथ हुई घटना की शिकायत महिला पुलिस थाने में दर्ज करवाई। महिला थाना पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाने के बाद पड़ोसी विक्रम के खिलाफ दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक साल तक सुनवाई में आरोपी विक्रम को बच्ची के साथ रेप करने व जान से मारने की धमकी देने का दोषी करार पाया गया। कोर्ट ने 21 जलाई को मामले में आरोपी मनोज कुमार को दोषी करार दिया था। मंगलवार को विक्रम को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। आरोपी को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आखिरी सांस तक की दूसरी सजा...
फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बच्ची के साथ रेप के मामले में पिछले साल भी दोषी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई थी। नए एक्ट के बाद बच्ची के साथ रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जा रही है।
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