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30 हजार वकीलों और उनके परिजनों को मिलेगा लाभ

Sun, 06 Apr 2014 01:14 AM IST
hisar
hisar Updated Sun, 06 Apr 2014 01:14 AM IST
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 पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन रणधीर सिंह बधरान ने शनिवार को हिसार जिला बार के वकीलों के साथ बैठक कर हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष नियम, 2014  की ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनने और हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष नियम, 2014  के तहत मिलने वाले फायदों की जानकारी दी।

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 इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह बिसला, सचिव बंसी लाल गोदारा, एमपी अग्रवाल, सरदारा सिंह, रमेश वर्मा, ओम नारायण कौशिक, श्याम गोदारा, महिंद्र सिंह नैन, विरेंद्र बंसल, अनिल कुमार सहित अनेक वकील मौजूद थे।
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बधरान नेे बताया कि हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष नियम, 2014  से हरियाणा अधिवासी प्रमाण पत्र प्राप्त हरियाणा और चंडीगढ़ में वकालत कर रहे 30 हजार वकीलों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा। यह लाभ लेने के लिए हरेक वकील को छह महीने के भीतर ट्रस्टी कमेटी का मेंबर बनना अनिवार्य है।
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 वकालत छोड़ने पर वकीलों को एकमुश्त आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जाएगी। बधरान ने बताया कि मेंबर बनने पर वकीलों या उनके पारिवारिक सदस्यों को तीन साल में एक बार बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन कराने के लिए दाखिल होने पर दवा खरीदने के लिए 50 हजार रुपये और हार्ट सर्जरी, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंजियोप्लास्टी, टीबी, कैंसर और अधरंग जैसी बीमारी में ऑपरेशन आदि के के लिए एक लाख रुपये की मदद मुहैया की जा सकेगी।

बधरान ने बताया कि वकील के निधन पर वकील के परिजनों को भी नियमों के अनुसार आर्थिक सहायता मुहैया की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि यदि कोई वकील किसी भी कारण से वकालत छोड़ता है या रिटायरमेंट लेता है तो उसे एक लाख रुपये से साढ़े चार लाख रुपये तक की एकमुश्त मदद मुहैया कराई जाएगी।


 बधरान ने बताया कि कोष के वित्त के लिए 25 रुपये की कल्याण स्टैंप मुद्रित की गई है। प्रत्येक अधिवक्ता वकालतनामे पर 25 रुपये मूल्य की कल्याण स्टैंप लगाएगा। स्टैंप के बिना दायर किए गए वकालतनामों पर विचार नहीं किया जाएगा। बार काउंसिल आफ पंजाब व हरियाणा में होने वाली एनरोलमेंट से जो भी लाइसेंस फीस आएगी, उसकी 20 प्रतिशत सीधे हरियाणा अधिवक्ता कल्याण कोष में जमा होगा।

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