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हत्या के 429 नंबर मुकदमे में रामपाल के खिलाफ तीन पुलिसकर्मियों ने दी गवाही
Updated Tue, 20 Mar 2018 01:12 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने सतलोक आश्रम प्रकरण के हत्या के 429 नंबर मुकदमे की सुनवाई सेंट्रल जेल वन में की। अदालत में इस मुकदमे में तीन पुलिसकर्मियों ने गवाही दी। इसके अलावा हत्या के मुकदमा नंबर 430 में सफाई के गवाह के तौर पर एक पुलिसकर्मी ने गवाही दी। अदालत अब इस मुकदमे में 26 मार्च को सुनवाई करेगी।
अदालत ने हत्या के दोनों मुकदमों में सोमवार को सेंट्रल जेल वन में सुनवाई की। हत्या के 429 नंबर मुकदमे में इंस्पेक्टर कपिल कुमार, ईएचसी भूपसिंह और करनाल की लैब के डॉ. विनोद कांगड़ा की गवाही हुई। अब इस मुकदमे में डॉ. दिलदार सिंह की गवाही बकाया है। उसके बाद गवाही कंपलीट हो जाएंगी। इसके अलावा हत्या के 430 नंबर मुकदमे में सफाई के गवाह के तौर पर बरवाला थाने के तत्कालीन एमएचसी नसीब सिंह की गवाही हुई। मुकदमा नंबर 429 में रामपाल समेत 15 और मुकदमा नंबर 430 में रामपाल समेत 14 आरोपी हैं। दोनो मुकदमों में आरोपी रामपाल की पेशी वीसी से हुई और बाकी आरोपी पेेश हुए। बाद में दोनों मुकदमों की तारीख 26 मार्च निर्धारित कर दी गई।
इस तारीख पर कम दिखे समर्थक
हफ्ते पहले पिछली तारीख पर आश्रम प्रमुख रामपाल के काफी समर्थक पीएलए में आए हुए थे। पीएलए सेक्टर के लोगों ने उनको अपने स्तर पर वहां से भगा दिया था। उनका कहना था कि वे पीएलए में गंदगी फैला देते हैं। इसके चलते अबकी बार रामपाल के समर्थक पीएलए में पिछली तारीख की अपेक्षा कम दिखाई दिए। हालांकि वे फिर भी आए हुए थे। वे टाउन पार्क, बैंक कॉलोनी, जयदेव नगर और जेल टू के पास इधर-उधर घूमते रहे। दोपहर बाद उनकी संख्या घटने लगी और देर शाम तक वे चले गए।
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मुकदमा नंबर 429 : आश्रम में हुई थीं पांच मौतें
बरवाला के सतलोक आश्रम में 16 नवंबर 2014 को पांच महिलाओं और एक बालक की मौत हो गई थी। बरवाला थाना पुलिस ने चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत के संबंध में हत्या का मुकदमा नंबर 429 दर्ज किया था। इसके अलावा रजनी नामक महिला अनुयायी की मौत के संबंध में हत्या का मुकदमा नंबर 430 दर्ज किया था। इन दोनों मुकदमों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
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हिसार।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने सतलोक आश्रम प्रकरण के हत्या के 429 नंबर मुकदमे की सुनवाई सेंट्रल जेल वन में की। अदालत में इस मुकदमे में तीन पुलिसकर्मियों ने गवाही दी। इसके अलावा हत्या के मुकदमा नंबर 430 में सफाई के गवाह के तौर पर एक पुलिसकर्मी ने गवाही दी। अदालत अब इस मुकदमे में 26 मार्च को सुनवाई करेगी।
अदालत ने हत्या के दोनों मुकदमों में सोमवार को सेंट्रल जेल वन में सुनवाई की। हत्या के 429 नंबर मुकदमे में इंस्पेक्टर कपिल कुमार, ईएचसी भूपसिंह और करनाल की लैब के डॉ. विनोद कांगड़ा की गवाही हुई। अब इस मुकदमे में डॉ. दिलदार सिंह की गवाही बकाया है। उसके बाद गवाही कंपलीट हो जाएंगी। इसके अलावा हत्या के 430 नंबर मुकदमे में सफाई के गवाह के तौर पर बरवाला थाने के तत्कालीन एमएचसी नसीब सिंह की गवाही हुई। मुकदमा नंबर 429 में रामपाल समेत 15 और मुकदमा नंबर 430 में रामपाल समेत 14 आरोपी हैं। दोनो मुकदमों में आरोपी रामपाल की पेशी वीसी से हुई और बाकी आरोपी पेेश हुए। बाद में दोनों मुकदमों की तारीख 26 मार्च निर्धारित कर दी गई।
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इस तारीख पर कम दिखे समर्थक
हफ्ते पहले पिछली तारीख पर आश्रम प्रमुख रामपाल के काफी समर्थक पीएलए में आए हुए थे। पीएलए सेक्टर के लोगों ने उनको अपने स्तर पर वहां से भगा दिया था। उनका कहना था कि वे पीएलए में गंदगी फैला देते हैं। इसके चलते अबकी बार रामपाल के समर्थक पीएलए में पिछली तारीख की अपेक्षा कम दिखाई दिए। हालांकि वे फिर भी आए हुए थे। वे टाउन पार्क, बैंक कॉलोनी, जयदेव नगर और जेल टू के पास इधर-उधर घूमते रहे। दोपहर बाद उनकी संख्या घटने लगी और देर शाम तक वे चले गए।
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मुकदमा नंबर 429 : आश्रम में हुई थीं पांच मौतें
बरवाला के सतलोक आश्रम में 16 नवंबर 2014 को पांच महिलाओं और एक बालक की मौत हो गई थी। बरवाला थाना पुलिस ने चार महिलाओं और एक बच्चे की मौत के संबंध में हत्या का मुकदमा नंबर 429 दर्ज किया था। इसके अलावा रजनी नामक महिला अनुयायी की मौत के संबंध में हत्या का मुकदमा नंबर 430 दर्ज किया था। इन दोनों मुकदमों का कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।