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सिवानी कोर्ट में गैंगवार के दौरान जान देने वाले हवलदार के परिजनों को डीजीपी ने दी श्हायता राशि

Tue, 12 Jun 2018 12:49 AM IST
Updated Tue, 12 Jun 2018 12:49 AM IST
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सिवानी कोर्ट में गैंगवार के दौरान जान देने वाले हवलदार के परिजनों को डीजीपी ने दी श्हायता राशि
अमर उजाला ब्यूरो
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सिवानी मंडी।
सिवानी कोर्ट में गोलीबारी में मारे गए दिवंगत हेड कांस्टेबल भागीरथ की पत्नी कुसुम को हरियाणा पुलिस के महानिदेशक बीएस संधू ने दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर के तहत 30 लाख रुपये का चेक प्रदान किया है। संधू ने भागीरथ की बेटी को प्रदेश के किसी भी डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में बारहवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की भी पेशकश की है।

उन्होंने कहा कि भागीरथ को पुलिस विभाग में उनकी बहादुरी और सेवाओं के लिए लंबे समय तक याद किया जाएगा। यहां बता दें कि 7 मई को पुलिस कर्मी भागीरथ ने सिवानी कोर्ट में हुई गोली बारी में अपनी जान गवां दी थी। इस संबंध में सोमवार यहां जानकारी देते हुए पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि यह राशि एचडीएफसी बैंक के साथ हुए एक समझौते के तहत दुर्घटना मृत्यु बीमा कवर के रुप में प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि बैंक के माध्यम से कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए हरियाणा पुलिस और एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अगस्त 2015 में हस्ताक्षर किए गए थे। एमओयू के अनुसार, प्राकृतिक मृत्यु पर पुलिस कर्मचारी को दो लाख रुपये और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 30 लाख रुपये दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा शून्य बैलेंस पर बैंक खाता, मुफ्त एटीएम निकासी, बैलेंस पूछताछ और डिमांड ड्राफ्ट जारी करने जैसी विभिन्न निशुल्क सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
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