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रेपिस्ट गिल्टी
Updated Sat, 03 Feb 2018 01:57 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे डा. पंकज की अदालत ने करीब सवा साल पहले सदर थाना एरिया के एक गांव से कार में दसवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर भिरानी स्थित ढाबे पर उसके साथ रेप करने पर आरोपी रवि को दोषी करार दिया, उसे नौ फरवरी को अदालत सजा सुनाएगी है। वारदात में दूसरे आरोपी मोबिन को बरी कर दिया गया है।
महिला थाना पुलिस ने 12 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया था। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली साढे़ 15 साल की किशोरी का आरोप था कि ताऊ के घर जाने के दौरान रास्ते में सफेद कार में सवार गांव निवासी रवि और पड़ोसी मोबिन ने उसे पकड़कर जबरन कार में घसीट लिया था। उसके मुंह को हाथ से दबा दिया गया था। दोनों उसे राजस्थान के भिरानी स्थित एक ढाबे पर ले गए और उसके साथ बारी-बारी रेप किया। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूट पाई और महिला थाना पुलिस से शिकायत कर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद मोबिन को बरी करते हुए रवि को दोषी करार दिया।
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हिसार।
एडीजे डा. पंकज की अदालत ने करीब सवा साल पहले सदर थाना एरिया के एक गांव से कार में दसवीं कक्षा की छात्रा का अपहरण कर भिरानी स्थित ढाबे पर उसके साथ रेप करने पर आरोपी रवि को दोषी करार दिया, उसे नौ फरवरी को अदालत सजा सुनाएगी है। वारदात में दूसरे आरोपी मोबिन को बरी कर दिया गया है।
महिला थाना पुलिस ने 12 दिसंबर 2016 को केस दर्ज किया था। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली साढे़ 15 साल की किशोरी का आरोप था कि ताऊ के घर जाने के दौरान रास्ते में सफेद कार में सवार गांव निवासी रवि और पड़ोसी मोबिन ने उसे पकड़कर जबरन कार में घसीट लिया था। उसके मुंह को हाथ से दबा दिया गया था। दोनों उसे राजस्थान के भिरानी स्थित एक ढाबे पर ले गए और उसके साथ बारी-बारी रेप किया। वह किसी तरह उनके चंगुल से छूट पाई और महिला थाना पुलिस से शिकायत कर दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अदालत ने पूरे मुकदमे की सुनवाई के बाद मोबिन को बरी करते हुए रवि को दोषी करार दिया।
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