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पांच साल की मासूम से दुष्कर्म का प्रयास करने वाला बुजुर्ग दोषी करार, सजा 27 को
Updated Sat, 24 Mar 2018 01:44 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने शहर की एक कॉलोनी की पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले करीब 50 साल के एक बुजुर्ग को दोषी करार दिया है। अदालत उसे मंगलवार को सजा सुनाएगी।
सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 13 जुलाई 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने बताया था कि वह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहती है। घटना के कुछ दिन बाद पांच साल की बेटी ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। बच्ची से पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाई। तीन दिन बाद फिर बच्ची ने मां से कहा कि दर्द हो रहा है। उसने यह भी कहा कि मुझे घर पर अकेली छोड़कर मत जाओ, पड़ोसी मुझे मारता है। मां ने प्यार से पूछा तो बच्ची ने आपबीती बताई थी। महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला बुजुर्ग उसे खिलौने देने के बहाने अपने घर में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। बच्ची ने शोर मचाया तो उसने उसे छोड़ दिया था। बुजुर्ग ने बेटी को धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को बताया तो तेरे मां-बाप को जान से मार दूंगा। सहमी बच्ची ने कुछ दिन इस बारे में कुछ नहीं बताया था। महिला का कहना था कि घटना वाले दिन पति हरिद्वार गए हुए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर नामजद पर केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार किया था।
चौहान की मदद से मामला पहुंचा पुलिस तक
मासूम बच्ची का पिता हरिद्वार से लौटा तो उसे घटना से अवगत कराया गया था। वह तुरंत सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान के पास पहुंचा था और उनको मामले से अवगत कराया था। ट्रस्ट काउंसलर अंजू सिवाच ने परिवार की काउंसिलिंग कर मामला पुलिस तक पहुंचाया था।
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हिसार।
एडीजे डॉ. पंकज की अदालत ने शहर की एक कॉलोनी की पांच साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले करीब 50 साल के एक बुजुर्ग को दोषी करार दिया है। अदालत उसे मंगलवार को सजा सुनाएगी।
सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 13 जुलाई 2017 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार शहर की एक कॉलोनी में रहने वाली महिला ने बताया था कि वह अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ रहती है। घटना के कुछ दिन बाद पांच साल की बेटी ने बताया कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द हो रहा है। बच्ची से पूछा तो वह कुछ नहीं बता पाई। तीन दिन बाद फिर बच्ची ने मां से कहा कि दर्द हो रहा है। उसने यह भी कहा कि मुझे घर पर अकेली छोड़कर मत जाओ, पड़ोसी मुझे मारता है। मां ने प्यार से पूछा तो बच्ची ने आपबीती बताई थी। महिला ने बताया था कि घटना वाले दिन बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाला बुजुर्ग उसे खिलौने देने के बहाने अपने घर में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। बच्ची ने शोर मचाया तो उसने उसे छोड़ दिया था। बुजुर्ग ने बेटी को धमकी दी थी कि इस बारे में किसी को बताया तो तेरे मां-बाप को जान से मार दूंगा। सहमी बच्ची ने कुछ दिन इस बारे में कुछ नहीं बताया था। महिला का कहना था कि घटना वाले दिन पति हरिद्वार गए हुए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर नामजद पर केस दर्ज कर आरोपी गिरफ्तार किया था।
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चौहान की मदद से मामला पहुंचा पुलिस तक
मासूम बच्ची का पिता हरिद्वार से लौटा तो उसे घटना से अवगत कराया गया था। वह तुरंत सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संजय चौहान के पास पहुंचा था और उनको मामले से अवगत कराया था। ट्रस्ट काउंसलर अंजू सिवाच ने परिवार की काउंसिलिंग कर मामला पुलिस तक पहुंचाया था।
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