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नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के दोषी युवक को तीन साल की कैद
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हिसार। हांसी निवासी एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने के करीब छह माह पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। हांसी पुलिस ने इस संबंध में 14 नवंबर 2018 को केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार हांसी निवासी एक छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दिवाली की छुट्टियों में घर आई हुई थी और 13 नवंबर को अपनी मां के साथ बाजार में खरीदारी के लिए गई थी। वहां पर डडल पार्क हांसी निवासी कमल उर्फ फौजी आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। छात्रा के अनुसार आरोपी कमल उसके साथ बदतमीजी करने लगा और गंदी भाषा बोलने लगा। उसकी मम्मी उसे पकड़ने लगी तो वहां से भागने लगा और भागते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी कई बार पहले भी उसके साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आ चुका था और जब उसने अपने मम्मी-पापा को यह बात बताई तो वे लोग उसके घर जाकर उसे समझा कर आए थे, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तथा उसे परेशान करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी कमल के खिलाफ धारा 354ए(दो), 354डी(एक) और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। डॉ. पंकज की अदालत ने इस मामले में सोमवार को आरोपी कमल को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
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मामले के अनुसार हांसी निवासी एक छात्रा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह दिवाली की छुट्टियों में घर आई हुई थी और 13 नवंबर को अपनी मां के साथ बाजार में खरीदारी के लिए गई थी। वहां पर डडल पार्क हांसी निवासी कमल उर्फ फौजी आ गया और उनका रास्ता रोक लिया। छात्रा के अनुसार आरोपी कमल उसके साथ बदतमीजी करने लगा और गंदी भाषा बोलने लगा। उसकी मम्मी उसे पकड़ने लगी तो वहां से भागने लगा और भागते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी कई बार पहले भी उसके साथ इस तरह बदतमीजी से पेश आ चुका था और जब उसने अपने मम्मी-पापा को यह बात बताई तो वे लोग उसके घर जाकर उसे समझा कर आए थे, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तथा उसे परेशान करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी कमल के खिलाफ धारा 354ए(दो), 354डी(एक) और पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। डॉ. पंकज की अदालत ने इस मामले में सोमवार को आरोपी कमल को तीन साल कैद की सजा सुनाई।
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