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ऑटो रिक्शा पर फिर सख्ती, लगेंगे स्टीकर
Updated Fri, 28 Jul 2017 12:59 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
हिसार।
शहर की सड़कों पर 15 अगस्त के बाद स्टीकर वाले ऑटो रिक्शा ही दौड़ सकेंगे। यही नहीं अब रात को करेक्टर वेरिफिकेशन करा चुके चालक ऑटो चला सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस सोमवार से चालकों से दस्तावेज जमा करेगी, जो चालक पूरे दस्तावेज जमा कराएंगे, उनको स्टीकर जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो यूनियन पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर फैसले से अवगत करा दिया है। ऐसा अभियान पहले चल चुका है, जो बाद में ठप हो गया था।
ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रह्लाद सिंह ने बताया कि उन्होंने ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों की एक मीटिंग ली है। उन्होंने बता दिया है कि वे चालकों से कहें कि सोमवार से 15 अगस्त तक ट्रैफिक पुलिस के पास ऑटो से संबंधी दस्तावेज जमा कराएं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, 15 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। जिस ऑटो के पूरे दस्तावेज जमा होंगे, उनके चालकों को स्टीकर जारी किए जाएंगे। प्रह्लाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि रात्रि के पाले में वे चालक ऑटो चला पाएंगे, जिनका करेक्टर वेरिफिकेशन हो चुका होगा। बिना करेक्टर वेरिफिकेशन वाले चालकों ने रात को ऑटो चलाया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है।
विभिन्न रूटों के सीरियल नंबर होंगे अलग
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि बस अड्डे से अलग-अलग नौ रूट होंगे। हर रूट का सीरियल नंबर अलग होगा। उन्होंने बताया कि बस अड्डे से आजाद नगर, कैमरी रोड, तोशाम रोड, कैंट, मिलगेट, बरवाला रोड, सिरसा रोड, बालसमंद रोड और रेलवे स्टेशन रूट रहेंगे।
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किराये के ऑटो पर मालिक की होगी जवाबदेही
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि यदि कोई भाड़े पर ऑटो चलाता है और उसके पास दस्तावेज नहीं हैं तो ऑटो मालिक की जवाबदेही तय होगी। यदि कोई और ऑटो चलाता है तो मालिक को उसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी।
ट्रैफिक पुलिस चालक को फोन पर करेगी अपडेट
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि ऑटो चालकों के दस्तावेज का डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, पॉल्यूशन की अवधि खत्म होती है तो चालक को हफ्ते पहले फोन पर जानकारी दी जाएगी। उसे बताया जाएगा कि फलां दस्तावेज की अवधि खत्म होने वाली है। वह रिन्यू करा ले। उन्होंने कहा कि चालकों को ऑटो स्टॉपेज से ही सवारी बिठानी चाहिए।
यात्री रात को स्टीकर नंबर करें नोट
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि यदि कोई रात के समय ऑटो रिक्शा में सफर करता है तो वह स्टीकर नंबर जरूर नोट करें, ताकि चालक द्वारा किसी प्रकार की वारदात करने पर स्टीकर नंबर से उसकी पहचान हो सके। स्टीकर नंबर के आधार पर चालक को पकड़ा जा सकेगा। ऐसे अपराध पर भी नियंत्रण होगा।
15 अगस्त के बाद बिना करेक्टर वेरिफिकेेशन रात को नहीं चला सकेंगे ऑटो
- ट्रैफिक पुलिस के पास चालक सोमवार से जमा करा सकेंगे दस्तावेज, फिर जारी होंगे स्टीकर
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हिसार।
शहर की सड़कों पर 15 अगस्त के बाद स्टीकर वाले ऑटो रिक्शा ही दौड़ सकेंगे। यही नहीं अब रात को करेक्टर वेरिफिकेशन करा चुके चालक ऑटो चला सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस सोमवार से चालकों से दस्तावेज जमा करेगी, जो चालक पूरे दस्तावेज जमा कराएंगे, उनको स्टीकर जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो यूनियन पदाधिकारियों की मीटिंग लेकर फैसले से अवगत करा दिया है। ऐसा अभियान पहले चल चुका है, जो बाद में ठप हो गया था।
ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रह्लाद सिंह ने बताया कि उन्होंने ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों की एक मीटिंग ली है। उन्होंने बता दिया है कि वे चालकों से कहें कि सोमवार से 15 अगस्त तक ट्रैफिक पुलिस के पास ऑटो से संबंधी दस्तावेज जमा कराएं, जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, 15 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। उसके बाद किसी प्रकार की ढील नहीं बरती जाएगी। जिस ऑटो के पूरे दस्तावेज जमा होंगे, उनके चालकों को स्टीकर जारी किए जाएंगे। प्रह्लाद सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि रात्रि के पाले में वे चालक ऑटो चला पाएंगे, जिनका करेक्टर वेरिफिकेशन हो चुका होगा। बिना करेक्टर वेरिफिकेशन वाले चालकों ने रात को ऑटो चलाया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है।
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विभिन्न रूटों के सीरियल नंबर होंगे अलग
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि बस अड्डे से अलग-अलग नौ रूट होंगे। हर रूट का सीरियल नंबर अलग होगा। उन्होंने बताया कि बस अड्डे से आजाद नगर, कैमरी रोड, तोशाम रोड, कैंट, मिलगेट, बरवाला रोड, सिरसा रोड, बालसमंद रोड और रेलवे स्टेशन रूट रहेंगे।
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किराये के ऑटो पर मालिक की होगी जवाबदेही
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि यदि कोई भाड़े पर ऑटो चलाता है और उसके पास दस्तावेज नहीं हैं तो ऑटो मालिक की जवाबदेही तय होगी। यदि कोई और ऑटो चलाता है तो मालिक को उसकी जानकारी पुलिस को देनी होगी।
ट्रैफिक पुलिस चालक को फोन पर करेगी अपडेट
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि ऑटो चालकों के दस्तावेज का डाटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, पॉल्यूशन की अवधि खत्म होती है तो चालक को हफ्ते पहले फोन पर जानकारी दी जाएगी। उसे बताया जाएगा कि फलां दस्तावेज की अवधि खत्म होने वाली है। वह रिन्यू करा ले। उन्होंने कहा कि चालकों को ऑटो स्टॉपेज से ही सवारी बिठानी चाहिए।
यात्री रात को स्टीकर नंबर करें नोट
ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि यदि कोई रात के समय ऑटो रिक्शा में सफर करता है तो वह स्टीकर नंबर जरूर नोट करें, ताकि चालक द्वारा किसी प्रकार की वारदात करने पर स्टीकर नंबर से उसकी पहचान हो सके। स्टीकर नंबर के आधार पर चालक को पकड़ा जा सकेगा। ऐसे अपराध पर भी नियंत्रण होगा।
15 अगस्त के बाद बिना करेक्टर वेरिफिकेेशन रात को नहीं चला सकेंगे ऑटो
- ट्रैफिक पुलिस के पास चालक सोमवार से जमा करा सकेंगे दस्तावेज, फिर जारी होंगे स्टीकर