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कोर्ट परिसर में बच्ची की हत्या करने के दोषी काणा के गुर्गे साजिद को उम्रकैद

Wed, 07 Mar 2018 01:44 AM IST
Updated Wed, 07 Mar 2018 01:44 AM IST
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कोर्ट परिसर में बच्ची की हत्या करने के दोषी काणा के गुर्गे साजिद को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो
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हिसार
एडीजे अजय पराशर की अदालत ने कोर्ट परिसर में गोलियां मारकर पेटवाड़ के संदीप उर्फ बच्ची की हत्या करने और एएसआई गुलबीर पर जानलेवा हमला करने पर बालसमंद के साजिद खान को उम्रकैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषी पर हत्या, हत्या प्रयास, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और आर्म्स एक्ट का जुर्म साबित हुआ है। अदालत ने उसे एक मार्च को दोषी करार दिया था।
सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस संबंध में 15 मई 2015 को केस दर्ज किया था। अदालत में चले अभियोग के अनुसार घटना वाले दिन एएसआई गुलबीर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ पेटवाड़ के संदीप उर्फ बच्ची को कोर्ट में पेश कर वापस बख्शीखाने में ले जा रहे थे। पुलिस बच्ची को कोर्ट परिसर के हॉल की दिशा वाले गेट से बाहर निकालकर वीटा बूथ की तरफ बढ़ी तो वहां खड़े साजिद ने पिस्तौल से बच्ची को निशाना बनाकर गोलियां चला दी थीं। एएसआई गुलबीर ने साजिद को पकड़ा तो उसने उनके एक हाथ पर गोली मार दी थी। पुलिसकर्मियों ने साजिद को दबोच लिया था, लेकिन बच्ची गोलियां लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिसकर्मी घायल बच्ची और एएसआई को एक वाहन में सिविल अस्पताल में ले गए थे। यहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने इस संबंध में हत्या, हत्या प्रयास, सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
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काणा और अरविंद पर मामला विचाराधीन
पुलिस पूछताछ में साजिद ने बताया था कि उनके गांव के अरविंद पंडित ने कोर्ट परिसर में दूर से बच्ची को दिखाकर उसका मर्डर करने की बात कही थी। वारदात के बाद अरविंद फरार हो गया। उसने कहा था कि वह उसे गैंगस्टर विनोद काणा के गैंग में शामिल करा देगा। उसने गैंग में शामिल होने के लिए मर्डर किया है। इस मामले में विनोद काणा और अरविंद भगौड़े थे। गुरुग्राम पुलिस ने पिछले दिनों अरविंद और झज्जर पुलिस ने विनोद काणा को गिरफ्तार किया था। उन पर इस मामले में अलग से केस विचाराधीन है। पुलिस के अनुसार काणा ने अजीत थुराना से दुश्मनी के चलते उसके साथी संदीप बच्ची का मर्डर कराया था।
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