हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत की अदालत ने नशा तस्करी के 5 दोषियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने लोहारी राघो निवासी राजबीर, जयसिंह, सोहनलाल, हांसी की लाल सड़क निवासी हरीश, मोठ रागडान वासी राजबीर को 6 फरवरी को दोषी करार दिया था। इस मामले में एक आरोपी कैंटर चालक जगदीश कॉलोनी निवासी राजेंद्र भगौड़ा घोषित है। सदर थाना पुलिस ने 22 सितंबर 2018 को आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत यह केस दर्ज किया था।
पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम के एएसआई कृष्ण कुमार अपनी टीम ईएएसआई निमाजुद्दीन, एचसी बलजीत सिंह, ईएचसी संजय, सिपाही अनिल कुमार के साथ रायपुर मार्ग पर गश्त पर थे। इस दौरान टीम को सूचना मिली की रायपुर की तरफ से एक कैंटर में नशीला पदार्थ लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने रायपुर मार्ग पर टी-प्वाइंट के पास नाकाबंदी की। इसी दौरान रायपुर मार्ग की तरफ से कैंटर आता दिखाई दिया। पुलिस ने शक के आधार पर कैंटर की तलाशी ली। कैबिन में चालक राजेंद्र और हरीश बैठा था। कैंटर के पीछे वाले भाग में राजबीर, सोहनलाल, राजबीर और जयसिंह बैठे थे। जब कैंटर की तलाशी ली तो उसमें 30 कट्टे मिले। जब कट्टों को खोलकर देखा तो 9 क्विंटल गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आंध्र प्रदेश से मादक पदार्थ लेकर आए थे। सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। संवाद