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पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश: पुन्हाना में पंचायत की भूमि से दो सप्ताह में सभी अतिक्रमण हटाए हरियाणा सरकार
Tue, 16 Nov 2021 09:45 AM IST
प्रमोद कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
Published by: प्रमोद कुमार
Updated Tue, 16 Nov 2021 09:45 AM IST
सार
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। मामला पुन्हाना के गांव नई की भूमि पर कब्जों को लेकर दाखिल की गई याचिका का है। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश जारी किए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल
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विस्तार
हरियाणा के पुन्हाना में नई गांव की पंचायती जमीन पर कब्जों को हटाने की मांग पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो सप्ताह में सभी अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए मोहम्मद युसूफ ने एडवोकेट फारूख अब्दुल्ला के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि कुछ लोगों ने पंचायत की भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण किए हैं। याची व गांव के बुजुर्गों ने उनसे आग्रह किया कि वह भूमि खाली कर दें, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
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इसके बाद याची ने बीडीपीओ को शिकायत दी और उन्होंने एसएचओ को आदेश दिया कि वह कब्जा लेते हुए उचित पुलिस बल मुहैया करवाएं। इसके बावजूद एसएचओ ने इस आदेश की ओर ध्यान नहीं दिया। याची ने कहा कि अब उसके पास न्यायालय की शरण लेने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा। हरियाणा सरकार ने कहा कि अब सभी निर्माण गिरा दिए गए हैं। याची ने कहा कि अभी भी अवैध निर्माण वहां मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने इस पर इन निर्माणों को दो सप्ताह में गिराने का आदेश जारी किया है।
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