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आयुध डिपो के प्रतिबंधित एरिया में नए निर्माण पर निगम सख्त

Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
Gurgaon
Gurgaon Updated Sat, 15 Dec 2012 05:30 AM IST
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गुड़गांव। आयुध डिपो के प्रतिबंधित 900 मीटर के दायरे में नए निर्माण पर नगर निगम प्रशासन सख्त हो गया है। निगम के दस्ते ने शुक्रवार को प्रतिबंधित एरिया में तोड़फोड़ अभियान चलाया। इस दौरान दस से अधिक नए निर्माणों को ध्वस्त किया गया। निगमायुक्त ने निर्देश दिया है कि इस क्षेत्र में त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।
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आयुध डिपो के प्रतिबंधित एरिया में लगातार नए निर्माण हो रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस संबंध में निगमायुक्त से जवाब मांगा है। निगमायुक्त विजय सिंह दहिया को 18 दिसंबर को अपना जवाब देना होगा। दहिया ने बृहस्पतिवार को मौके का मुआयना किया। इस दौरान करीब दस से अधिक स्थानों पर नए निर्माण पाए गए। शुक्रवार की सुबह नगर निगम के कार्यकारी अभियंता राजेश बंसल, सहायक अभियंता सतवीर, कनिष्ठ अभियंता संजोग शर्मा अपनी टीम लेकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात किया गया था। टीम ने धर्म कॉलोनी और नोबल फार्म हाउस एरिया में करीब 11 निर्माण ढहाए। सुबह आठ बजे से शुरू हुआ अभियान करीब 11 बजे पूरा किया गया। इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। इसे मंगलवार 18 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। मौके पर निगम अधिकारियों की ओर से नए निर्माण नहीं करने की चेतावनी भी दी गई।
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उधर, त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था के तहत पुलिस के जवान, निजी सुरक्षा गार्ड और निगम के अधिकारी नजर रखेंगे। हर सप्ताह में दो बार इस एरिया का निरीक्षण कर अधिकारी रिपोर्ट देंगे। इस संबंध में शुक्रवार को निगमायुक्त ने अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यकारी अभियंता सप्ताह में दो बार एरिया का निरीक्षण करेंगे। जूनियर इंजीनियर रोजाना अपने एरिया का निरीक्षण करेंगे। इस एरिया की निगरानी के लिए 100 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा, पुलिस के 20 जवानों की भी ड्यूटी लगाने का फैसला किया गया है। इस एरिया में नए निर्माण को रोकने के लिए पालम विहार और उद्योग विहार थाना के प्रभारी अपने स्तर पर निगरानी कराएंगे। नए निर्माण के लिए यह अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। नए निर्माण पर क्विक रिएक्शन टीम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेगी। आयुध डिपो की दीवारों पर प्रतिबंधित एरिया में जगह-जगह बोर्ड लगाए जाएंगे। इस पर उच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी होगी।
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आयुध डिपो इलाके में धारा 144 लागू
गुड़गांव। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जिला प्रशासन ने एयरफोर्स स्टेशन और अर्जनगढ़ आयुध डिपो से लगते क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है। इन इलाकों में कोई नया निर्माण न हो, इसके लिए शुक्रवार से धारा 144 लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि सैन्य अधिकारियों ने अदालत के समक्ष प्रतिबंधित एरिया में नए निर्माण को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। इसके मद्देनजर जिलाधीश ने एयरफोर्स स्टेशन और अर्जनगढ़ आयुध डिपो इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी है।
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