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गोपाल कांडा की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला
Updated Tue, 15 Oct 2013 04:15 PM IST
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एयरहोस्टेस सुइसाइड केस मामले में मुख्य आरोपी हरियाणा के पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक गोपाल कांडा की जमानत याचिका सोमवार को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने खारिज कर दी।
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अहम है कि बचाव व अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सोमवार तक सुरक्षित रख लिया था।
रोहिणी स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने अभियोजन पक्ष की दलीलों ने सहमति जताते हुए सोमवार को गोपाल कांडा की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष की दलील थी कि अगर गोपाल कांडा को जमानत दी जाती है तो वह सबूतों से छेड़छाड़ व पुलिस जांच को प्रभावित कर सकता है।
इस दौरान अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने कहा कि गोपाल कांडा पर अब केवल आत्महत्या के लिए विवश करने का आरोप है और वह बीते 14 महीने से हिरासत में है।
अदालत ने गोपाल कांडा को विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए पांच सितंबर 2013 को एक माह की अंतरिम जमानत दी थी। अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाने के लिए कांडा ने 26 सिंतबर को आवेदन किया था, लेकिन अदालत ने चार अक्तूबर को इसे खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया था।
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कांडा की एयरलाइन एमडीएलआर की पूर्व एयर होस्टेस ने 5 अगस्त 2012 को अशोक विहार स्थित अपने निवास पर आत्महत्या कर ली थी।