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जहर देकर मारा था महिला को, मिली उम्रकैद
भिवानी/ब्यूरो
Updated Fri, 20 Sep 2013 09:36 PM IST
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सरिता गुप्ता की अदालत ने गांव बामला निवासी महिला को जहर देकर मारने की दोषी लोक गायिका नीलम चौधरी सहित चार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन पर 78 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने की सूरत में सजा दो-दो माह बढ़ा दी जाएगी।
अदालत ने शुक्रवार को लोक गायिका नीलम चौधरी के अलावा महेंद्र, नरेंद्र और पालेराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने नरेंद्र को 28 हजार रुपये जुर्माना, महेंद्र और नीलम चौधरी को 20 हजार रुपये जुर्माना और पालेराम को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 78 हजार जुर्माना राशि में से 70 हजार रुपये मृतका की बेटी को दी जाएगी। बाकी राशि अदालती खर्च के लिए वसूली जाएगी।
सभी दोषियों ने भिवानी जेल में खुद की जान को खतरा बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार चार मई 2010 को धारेडू के समीप एक महिला गंभीर हालत में मिली थी। पिचौपा के अमित ने महिला को देखा तो वह उसे अस्पताल ले गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
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महिला ने उसे बताया था कि लोक गायिका नीलम चौधरी और नरेंद्र ने उसे जहर दिया है। सदर थाना पुलिस ने नरेंद्र, महेंद्र, नीलम चौधरी और पालेराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई।
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अदालत ने शुक्रवार को लोक गायिका नीलम चौधरी के अलावा महेंद्र, नरेंद्र और पालेराम को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने नरेंद्र को 28 हजार रुपये जुर्माना, महेंद्र और नीलम चौधरी को 20 हजार रुपये जुर्माना और पालेराम को 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 78 हजार जुर्माना राशि में से 70 हजार रुपये मृतका की बेटी को दी जाएगी। बाकी राशि अदालती खर्च के लिए वसूली जाएगी।
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सभी दोषियों ने भिवानी जेल में खुद की जान को खतरा बताते हुए अदालत में याचिका दायर की थी लेकिन अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
जानकारी के अनुसार चार मई 2010 को धारेडू के समीप एक महिला गंभीर हालत में मिली थी। पिचौपा के अमित ने महिला को देखा तो वह उसे अस्पताल ले गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
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महिला ने उसे बताया था कि लोक गायिका नीलम चौधरी और नरेंद्र ने उसे जहर दिया है। सदर थाना पुलिस ने नरेंद्र, महेंद्र, नीलम चौधरी और पालेराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शुक्रवार को चारों को उम्र कैद की सजा सुनाई।