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हरियाणा में नए कानून के तहत पहली FIR: युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों पर BNS के तहत केस दर्ज

Mon, 01 Jul 2024 12:14 PM IST
अंकेश ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रोहतक (हरियाणा) Published by: अंकेश ठाकुर Updated Mon, 01 Jul 2024 12:14 PM IST
सार

हरियाणा की रोहतक पुलिस ने आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत पहला केस दर्ज किया है। पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 

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First FIR under new law in Rohtak police Case registered under BNS against four accused
Fir demo - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

आज से पूरे देशभर में तीन नए कानून के लागू हो गए हैं। नए कानून लागू होने के बाद हरियाणा की रोहतक पुलिस ने नई धाराओं के तहत पहली एफआईआर दर्ज की है। रोहतक के आईएमटी थानाक्षेत्र में एक युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया। इसी मामले में पुलिस ने नए कानून की भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-109 109(1),3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय न्याय सहिंता 25, 27-54-59 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। रोहतक में नए कानून के तहत यह पहला मुकदमा दर्ज किया गया है। 

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आईएमटी थाना में दी शिकायत में भालोठ निवासी अमन ने आरोप लगाया है कि उसने 6 माह पहले बैंक से ऋण लेकर गांव के ही मुकुल उर्फ भोलू को ट्रैक्टर दिलवाया था। मुकुल को ट्रैक्टर के 35 हजार रुपये एजेंसी संचालक को देने थे और उनका दबाव उस पर आ रहा था। इस बात पर मुकुल ने पहले मुझे धमकाया और फिर एजेंसी संचालक को कहा कि वह अमन को कॉल न करें। 
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30 जून की रात को शुभम के साथ रोहतक शहर गया था। वहां से दोस्त शुभम के घर से पैदल ही अपने घर लौट रहा था। रास्ते में माजरे पाने की चौपाल के पास एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार में मुकुल उर्फ भोलू, विकास उर्फ नारद, अनिल उर्फ छोटू समेत चार युवकों ने शुभम पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली उसकी कनपटी से गुजरी। वहां से भागते हुए उक्त चारों आरोपियों ने शुभम को दबोच लिया और उसके साथ मारपीट की। उसके शोर मचाने पर कुछ लोग इकट्ठा होने लगे तो चारों आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंचकर शिकायत दी। 
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उधर, पुलिस का कहना है कि जानलेवा हमले की रिपोर्ट नए कानून के तहत दर्ज कर ली है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं।

अपराध की मुख्य धाराओं में यह हुआ बदलाव

भारतीय दंड संहिता में अपराध करने पर 511 धाराएं थीं और अब भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रह गई हैं। हालांकि बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 19 प्रावधान हटाए गए हैं। वहीं, 33 अपराधों में सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। हत्या के मामले में अब बीएनएस की धारा-103 (1), आत्महत्या के लिए उकसाने पर 108, जानलेवा हमले में 109, गैर इरादतन हत्या में 106, दहेज हत्या के लिए 80, दुष्कर्म की धारा-63, भ्रूण हत्या पर 89, अपहरण में 37(2), छेड़छाड पर 296, धोखाधड़ी करने पर 316 और अश्लील हरकत करने पर बीएनएस की धारा 79 में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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