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Fatehabad News: पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा मामले में निलंबित महिला सरपंच को 15 दिन बाद किया बहाल
Thu, 03 Oct 2024 01:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Thu, 03 Oct 2024 01:19 AM IST
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भूना। ग्राम पंचायत बुवान में पंचायती जोहड़ की जमीन पर कब्जा मामले में निलंबित महिला सरपंच परमजीत कौर को 15 दिन बाद उपायुक्त मनदीप कौर ने आरोप मुक्त करके बहाल कर दिया है। हालांकि, जोहड़ की जमीन पर कब्जे मामले को लेकर सीएम विंडो की शिकायत के बाद सरपंच ने नियमों के अनुसार सबको नोटिस दिए थे।
बीडीपीओ राज सिंह अपनी रिपोर्ट में सरपंच पक्ष के तथ्य पूरी तरह नहीं दिखा पाए। इसलिए महिला सरपंच परमजीत कौर कंबोज ने 30 सितंबर को अपना पक्ष रखा और संपूर्ण सबूत डीसी की कोर्ट में प्रस्तुत किए। डीसी ने रिकॉर्ड की जांच के बाद महिला सरपंच को आरोप मुक्त कर दिया और तुरंत प्रभाव से निलंबन आदेश निरस्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया।
बता दें कि गांव बुवान में एक व्यक्ति ने सीएम विंडो में शिकायत लगाकर जोहड़ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप लगाए थे। निशानदेही हुई तो 17 परिवारों का कब्जा पाया गया था। कब्जाधारी वर्ष 1947 से मकान बनाकर यहां रह रहे हैं। घर खाली करवाने को लेकर बीडीपीओ ने सरपंच को निर्देश दिए थे। सरपंच परमजीत कौर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत 17 लोगों को नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस देकर पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। कब्जाधारी लोगों ने न्यायालय में जनहित याचिका डाल दी और फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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बीडीपीओ की रिपोर्ट पर डीसी मनदीप कौर की कोर्ट ने इस मामले में महिला सरपंच परमजीत कौर को 16 सितंबर को निलंबित कर दिया था। डीडीपीओ अनूप सिंह ने बताया कि डीसी मनदीप कौर के आदेश पर ग्राम पंचायत बुवान की महिला सरपंच परमजीत कौर को बहाल कर दिया गया है।
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बीडीपीओ राज सिंह अपनी रिपोर्ट में सरपंच पक्ष के तथ्य पूरी तरह नहीं दिखा पाए। इसलिए महिला सरपंच परमजीत कौर कंबोज ने 30 सितंबर को अपना पक्ष रखा और संपूर्ण सबूत डीसी की कोर्ट में प्रस्तुत किए। डीसी ने रिकॉर्ड की जांच के बाद महिला सरपंच को आरोप मुक्त कर दिया और तुरंत प्रभाव से निलंबन आदेश निरस्त करते हुए उन्हें बहाल कर दिया।
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बता दें कि गांव बुवान में एक व्यक्ति ने सीएम विंडो में शिकायत लगाकर जोहड़ की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने के आरोप लगाए थे। निशानदेही हुई तो 17 परिवारों का कब्जा पाया गया था। कब्जाधारी वर्ष 1947 से मकान बनाकर यहां रह रहे हैं। घर खाली करवाने को लेकर बीडीपीओ ने सरपंच को निर्देश दिए थे। सरपंच परमजीत कौर ने पंचायती राज अधिनियम के तहत 17 लोगों को नोटिस दिया गया। दूसरा नोटिस देकर पंचायत विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया। कब्जाधारी लोगों ने न्यायालय में जनहित याचिका डाल दी और फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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बीडीपीओ की रिपोर्ट पर डीसी मनदीप कौर की कोर्ट ने इस मामले में महिला सरपंच परमजीत कौर को 16 सितंबर को निलंबित कर दिया था। डीडीपीओ अनूप सिंह ने बताया कि डीसी मनदीप कौर के आदेश पर ग्राम पंचायत बुवान की महिला सरपंच परमजीत कौर को बहाल कर दिया गया है।