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विदेश जाने के इच्छुक नागरिक फर्जी एजेंटों से रहें सावधान : एसपी
Fri, 31 May 2024 11:15 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
Updated Fri, 31 May 2024 11:15 PM IST
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फतेहाबाद। एसपी आस्था मोदी ने कहा कि शिक्षा या रहने के लिए विदेश जाने के इच्छुक नागरिक जागरुकता के अभाव में अक्सर फर्जी ट्रेवल एजेंटों का शिकार बनकर लाखों रुपये गंवा बैठते हैं। लोगों को ऐसे फर्जी ट्रेवल एजेंटों से सावधान रहने की जरूरत है। विदेश जाने के लिए वीजा लगवाने से पूर्व एजेंट के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें और मान्यता प्राप्त एजेंट की ही सेवाएं लें। पुलिस द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी कर फर्जी ट्रेवल एजेंट से सावधान रहने की अपील की गई है।
एसपी ने कहा कि फर्जी ट्रेवल एजेंट वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन द्वारा लोगों से संपर्क करते हैं। एजेंटों द्वारा तरह-तरह के लालच देकर पैसे हड़प लिए जाते हैं। बहुत से मामलों में ये एजेंट आम लोगों को अवैध तरीके से सीमावर्ती दूसरे देशों में भेज देते हैं। अवैध तरीके से विदेश गए लोगों के पासपोर्ट आदि दस्तावेज अपराधियों द्वारा छीन लिए जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से विदेश में रहने के कारण वहां के अपराधी भी बन जाते हैं।
उनके ऊपर विदेशी कानूनों के तहत केस चलने के भय से वह स्थानीय पुलिस के पास जाने से घबराते हैं। जिस देश का वीजा लगता है, उसके बारे में पहले पूरी तरह से तसल्ली कर लें कि वह वीजा उस देश में वैध है या नहीं, वैध वीजा होने पर ही ट्रेवल करें। किसी फर्जी एजेंट के झांसे में आकर शाॅर्ट कट या डंकी रूट का इस्तेमाल न करें।
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पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही करें विदेश यात्रा
एसपी ने बताया कि विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश जाएं। इसके अलावा रुपयों का लेन-देन भी वैध तरीके से ही करें। अनधिकृत एजेंटों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए आवेदन करता है तो उसकी संपत्ति/धन/ आभूषण का नुकसान भी हो सकता है। पंजीकृत एजेंटों की सूची वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है।
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एसपी ने कहा कि फर्जी ट्रेवल एजेंट वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विज्ञापन द्वारा लोगों से संपर्क करते हैं। एजेंटों द्वारा तरह-तरह के लालच देकर पैसे हड़प लिए जाते हैं। बहुत से मामलों में ये एजेंट आम लोगों को अवैध तरीके से सीमावर्ती दूसरे देशों में भेज देते हैं। अवैध तरीके से विदेश गए लोगों के पासपोर्ट आदि दस्तावेज अपराधियों द्वारा छीन लिए जाते हैं और गैर कानूनी तरीके से विदेश में रहने के कारण वहां के अपराधी भी बन जाते हैं।
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उनके ऊपर विदेशी कानूनों के तहत केस चलने के भय से वह स्थानीय पुलिस के पास जाने से घबराते हैं। जिस देश का वीजा लगता है, उसके बारे में पहले पूरी तरह से तसल्ली कर लें कि वह वीजा उस देश में वैध है या नहीं, वैध वीजा होने पर ही ट्रेवल करें। किसी फर्जी एजेंट के झांसे में आकर शाॅर्ट कट या डंकी रूट का इस्तेमाल न करें।
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पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही करें विदेश यात्रा
एसपी ने बताया कि विदेश जाने के इच्छुक व्यक्ति केवल पंजीकृत एजेंटों के माध्यम से ही विदेश जाएं। इसके अलावा रुपयों का लेन-देन भी वैध तरीके से ही करें। अनधिकृत एजेंटों के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने के लिए आवेदन करता है तो उसकी संपत्ति/धन/ आभूषण का नुकसान भी हो सकता है। पंजीकृत एजेंटों की सूची वेबसाइट www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है।