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Fatehabad News: पिस्तौल लगाकर लूटने के दोषी दो युवकों को सात साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 20 Jan 2023 11:02 PM IST
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Two youths sentenced to seven years in jail for robbing with pistols
फतेहाबाद। कनपटी पर पिस्तौल लगाकर जेब से मोबाइल व सात हजार रुपये लूटने के दो दोषी युवकों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने सात-सात साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायावादी अरुण बसंल ने पैरवी की।
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जानकारी के मुताबिक गांव खजुरी जाटी निवासी रोशन लाल की शिकायत पर भूना थाना पुलिस ने नामालूम युवकों के खिलाफ 8 अगस्त 2019 को आईपीसी की धारा 392, 397, 201, 120बी व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में रोशन लाल ने बताया था कि भूना-फतेहाबाद रोड पर उसका जोगा वाले अड्डे पर जमीदारा होटल है। जिसे वह और उसका भाई हरिओम चलाते हैं। 8 अगस्त 2019 की रात्रि वे अपने मोटरसाइकिल पर गांव खजुरी जाटी जा रहा था तो करीब एक किलोमीटर दूर पीछे से एक मोटरसाइकिल सवारों ने आगे मोड़ पर उसे रोक लिया। मोटरसाइकिल के पीछे बैठे युवक ने नीचे उतरकर उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगा दी और उसकी जेब से एक डायरी, दो मोबाइल व सात हजार रुपये लूट लिए। लूट के बाद मोटरसाइकिल सवार वापस मेन रोड भूना-फतेहाबाद की ओर भाग गए। पुलिस ने मुखबिर के आधार पर आरोपी पंजाब के मानसा जिला के मोजिया गांव निवासी बिट्टू सिंह व बूटा सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों से लूटे गए मोबाइल, नकद राशि, पिस्तौल व कारतूस बरामद किए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी बूटा सिंह व बिट्टू सिंह को आईपीसी की धारा 397, 201 व 120बी के तहत दोषी करार दिया। वहीं, बिट़्टू सिंह को आर्म्स एक्ट में भी दोषी ठहराया गया।
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