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Fatehabad News: नशे की गोलियों सहित पकड़े गए दो युवकों को 10-10 साल की कैद व 1-1 लाख रुपये जुर्माना की सजा

Thu, 20 Feb 2025 11:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 20 Feb 2025 11:11 PM IST
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Two youths caught with intoxicating pills were sentenced to 10 years imprisonment and a fine of Rs 1 lakh each
फतेहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिखा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में सुनवाई करते हुए दो युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी करार दिए गए जगसीर उर्फ पाला व हरजीत सिंह निवासी बाजीगर बस्ती जाखल को 10-10 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जाखल थाना पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ 3 मार्च 2021 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार जब वह रेलवे लाइन के नजदीक बाजीगर बस्ती से जा रहे थे तो दो युवक पीपल के पेड़ के पास खड़े दो युवकों को काबू कर उनसे पूछताछ की तो तो उन्होंने अपना नाम जगसीर उर्फ पाला व दूसरे ने अपना नाम हरजीत सिंह निवासी बाजीगर बस्ती जाखल बताया। टीम ने जब उनके कब्जे में रखे पॉलिथीन को चेक किया गया तो 99 पत्ते नशे की गोलियों के बरामद हुए। जिनमें कुल 990 नशीली गोलियां थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाई। संवाद
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