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हवलदार से मारपीट के दो दोषियों को सुनाई सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 30 Sep 2022 11:06 PM IST
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Two sentenced for assaulting havildar
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने पुलिस कर्मचारी से मारपीट करने के दो दोषियों में से एक को सात साल व दूसरे को तीन साल की कैद तथा दोनों को साढ़े 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इस मामले में शहर थाना पुलिस ने हुडा सेक्टर-3 पुलिस चौकी में तैनात कर्मचारी हवलदार अश्वनी की शिकायत पर 10 फरवरी 2020 को मक्खन सिंह निवासी भूना व प्रेम कुमार निवासी संगरूर पंजाब के खिलाफ सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने व मारपीट करने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में हवलदार अश्वनी ने बताया था कि उनके पास फोन आया था कि भूना रोड पर स्थित रॉयल पैलेस में डीजे की आवाज अधिक आ रही है, जिस कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सूचना पाकर वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचा और डीजे संचालक को डीजे बंद करने को कहा। आरोप है कि इस दौरान मक्खन सिंह व प्रेम कुमार वहां पर आ गए और उससे मारपीट करने लगे तथा सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाई। अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोषी मक्खन सिंह को सात साल की कैद व साढ़े 16 हजार रुपये जुर्माना तथा प्रेम कुमार को भादंसं की धारा 411 में दोष मानते हुए तीन साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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