फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Two people were sentenced to five years' imprisonment and fine for attempt to murder

Fatehabad News: हत्या के प्रयास में दो दोषियों को पांच साल की सजा व जुर्माना

Thu, 02 Apr 2026 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 02 Apr 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Two people were sentenced to five years' imprisonment and fine for attempt to murder
फतेहाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत ने हत्या प्रयास के दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने गांव चंदोकलां निवासी लवप्रीत और कुलदीप को पांच-पांच वर्ष कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन

इसके अलावा कोर्ट ने धारा 323/34 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी अरुण बंसल ने की। जिला न्यायवादी देवेेंद्र मित्तल ने बताया कि शिकायतकर्ता भगवान सिंह निवासी चंदोकलां ने शिकायत दी थी कि 23 अक्तूबर 2021 की रात करीब 8 बजे अपनी पत्नी के लिए दवा लेने घर से निकले थे। इसी दौरान गांव के ही चार युवक बाइक पर शोर मचाते हुए वहां से गुजर रहे थे।
विज्ञापन

जब भगवान सिंह ने उन्हें ऐसा करने से रोका, तो आरोपियों ने रंजिश रखते हुए उन पर हमला कर दिया। शिकायत के अनुसार आरोपित लवप्रीत और कुलदीप ने भगवान सिंह पर डंडों से हमला कर उसकी बाजू, नाक और सिर पर वार किए। अन्य साथियों ने भी उसे गिराकर लात-घूंसों से पीटा। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गए थे। इस
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed